यमुनानगर: इंडस्ट्रियल एरिया स्थित खाद्य एवं पूर्ति विभाग की ओर से राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया. इस दौरान उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में बताया गया. जिसमें जिला अतिरिक्त उपायुक्त केके भादू मुख्य अतिथि के रुप में पहुंचे.
उपभोक्ताओं को किया गया जागरूक
केके भादू ने बताया के उपभोक्ता दिवस मनाने का उद्देश्य उपभोक्ता को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है. उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से NCH के नाम से एक ऐप भी लॉन्च किया गया है. जिसमें उपभोक्ता को जागरूक करने के लिए सभी प्रकार की जानकारी मिल जाती है.
खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया 1800-11-4000 एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है. जिसमें उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है. इसके अलावा अगर किसी कंज्यूमर को किसी प्रकार की परेशानी है आ रही है तो वो कंज्यूमर फॉर्म में भी अपनी शिकायत लेकर जा सकता है.
आपको बता दें कि उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू किया गया था. ये दिवस ग्राहक को अवसर प्रदान करने के साथ उसके महत्व को दर्शाता है. 1991 तथा 1993 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में बदलाव किए गए. इसके बाद दिसंबर 2002 में व्यापक संशोधन किया गया और साल 2003 में 15 मार्च से इसे लागू किया गया. राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाने की शुरुआत साल 2000 से हुई है.
ये भी पढ़ें- 23 दिसंबर है हरियाणा के इतिहास का काला दिन, इस दिन जिंदा जले थे 442 लोग