यमुनानगर: एडीजे की कोर्ट ने छठी कक्षा की छात्रा से छेड़खानी करने वाले रोहित को दोषी करार देते हुए उसे चार साल कैद की सजा सुनाई है. दोषी पर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. केस में करीब ढाई साल से कोर्ट में सुनवाई चल रही थी.
एक महिला की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने 17 सितंबर 2018 को शहर की एक कॉलोनी निवासी रोहित और एक अन्य नाबालिग पर छठी कक्षा की छात्रा का पीछा करने और छेड़खानी करने पर आठ पोक्सो एक्ट, 12 और धारा-506 के तहत केस दर्ज किया था.
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