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आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटा चुनाव आयोग, अधिकारियों को जारी हुए दिशा-निर्देश - यमुनानगर चुनाव आयोग की तैयारी

हरियाणा में विधानसभा चुनावों को लेकर आदर्श आचार संहिता लगते ही प्रदेश में चुनावी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं. रविवार को यमुनानगर में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला उपायुक्त मुकुल कुमार ने अन्य अधिकारियों के साथ चुनावों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विस्तृत जानकारी दी.

आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी में चुनाव आयोग

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Published : Sep 23, 2019, 9:19 AM IST

यमुनानगरः निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मुकुल कुमार ने बताया कि आयोग की हिदायतानुसार 29 अक्तूबर 2019 तक जिले में आदर्श चुनाव संहिता लागू रहेगी. इसलिए सभी विभागाध्यक्ष निगमों व बोर्डों और कार्यालय अध्यक्ष आयोग के आदेशों की पालना करते हुए हर प्रकार की अवान्छित प्रचार सामग्री/पोस्टर/बैनर आदि कार्यालय/विभागीय भवनों से हटवाना सुनिश्चित करें.

नामांकन की आखिरी तारीख
उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा 27 सितम्बर को अधिसूचना जारी की जाएगी और 4 अक्टूबर नामांकन भरने की अंतिम तारीख होगी. पांच अक्तूबर को नामांकन की जांच होगी और 7 अक्तूबर को उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे. उन्होंने बताया कि 21 अक्तूबर को मतदान होगा और 24 अक्तूबर को मतगणना होगी.

आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी में चुनाव आयोग

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिले में 8 लाख 46 हजार 6 सौ 69 मतदाता हैं. जो विधानसभा आम चुनाव 2019 में मताधिकार का प्रयोग करेंगे. उन्होंने बताया कि यमुनानगर की चारों विधानसभा क्षेत्रों 69 सेक्टर सुपरवाईजर, 39 जोनल मैजिस्ट्रेट व 23 नोडल अधिकारी लगाए गए हैं.

महिलाओं द्वारा संचालित करवाए जाएंगे मतदान केंद्र
इसके अलावा चारों विधानसभा क्षेत्रों में 958 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं. उन्होंने कहा कि अभी भी 24 अक्तूबर तक कोई भी व्यक्ति अपनी वोट बनवा सकता है. हर विधानसभा क्षेत्र में 5-5 मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे व 4-4 मतदान केन्द्र ऐसे बनाए जाएंगे जो कि महिलाओं द्वारा संचालित किए जाएंगे. उन्होंने लोगों से अपील की है कि सभी नागरिक सिविजिल एप्लिकेशन का सही तरीके से उपयोग करें और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण करें ताकि एमएमसी उल्लंघन का समय पर निपटान किया जा सके.

24 घंटे सेवारत टोल फ्री नंबर
उपायुक्त ने आगे बताया कि पैसों का लेन देन, शराब का वितरण, पोस्टर बिना अनुमति, वाहन बिना अनुमति, निर्धारित समय के बाद बिना अनुमति स्पीकर बजाना, धार्मिक एवं सांप्रदायिक भाषण, किसी भी प्रकार का कूपन वितरण इत्यादि करने की शिकायते सिविजिल के माध्यम से की जा सकती है. उन्होंने बताया कि टोल फ्री नम्बर 1950 पर सभी मतदाताओं को वोट और चुनाव संबधी सम्पूर्ण जानकारी मिल रही है. ये टोल फ्री नम्बर 24 घंटे सेवारत हैं.

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