यमुनानगर:अपनी 15 साल की बेटी से रेप की कोशिश और मारपीट करने वाले आरोपी पिता मुकेश को यमुनानगर कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर 14 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
कोर्ट ने 18 पोक्सो एकट में 20 साल की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. वहीं जुर्माना न देने पर आरोपी पिता को 9 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. साथ ही धारा-323 और 506 में एक-एक साल की सजा और दो-दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना न देने पर तीन-तीन महीने की सजा अतिरिक्त भुगतनी होगी. फैसला एडीजे पायल बंसल की कोर्ट ने सुनाया है. कोर्ट ने 19 दिसंबर को आरोपी पिता को दोषी करार दिया था.