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कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए किसान 31 जनवरी तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन - यमुनानगर न्यूज

यमुनानगर में आधुनिक कृषि यंत्रों पर सरकार 40 से 50 प्रतिशत का अनुदान दे रही है. लक्ष्य से अधिक आवेदन आने पर ड्रा के द्वारा किसानों का चयन किया जाएगा.

farmers should apply before 31 January for subsidy on agricultural machinery in yamunanagar
कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए किसान 31 जनवरी तक करें ऑनलाइन आवेदन

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Published : Jan 22, 2021, 10:26 PM IST

यमुनानगर: उप कृषि निदेशक जसविंदर सिंह ने बताया कि पराली प्रबंधन व अन्य कृषि कार्यों के लिए आधुनिक कृषि यंत्र अनुदान पर प्राप्त करने के इच्छुक किसान 31 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते है. उन्होंने बताया कि पहले 20 जनवरी तक आवेदन करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी. जिसे अब बढ़ा कर 31 जनवरी कर दिया गया है.

उन्होंने बताया कि जिले में इस बार 30 स्ट्रा बेलर, 30 हे-रेक, 30 शर्ब मास्टर, 50 लेजर लैण्ड लेवलर, 70 स्ट्रा रिपर, 30 ट्रैक्टर माउंटेंट स्प्रे पम्प, 10 रिपर बिंडर, 60 मल्टी क्रोप प्लांटर, 5 पैन्यूमैटिक प्लांटर और 50 ट्रेक्टर ऑपरेटर बूम स्प्रेयर अनुदान पर दिए जाने का लक्ष्य है.

उन्होंने कहा कि इच्छुक किसान 31 जनवरी तक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के पोर्टल www.agriharyanacrm.com पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है. उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा.

सामान्य श्रेणी के किसानों को 40 प्रतिशत का मिलेगा अनुदान

उपनिदेशक ने बताया कि इन कृषि यंत्रों पर 40 से 50 प्रतिशत अनुदान राशि दी जाती है. उन्होंने बताया कि सामान्य श्रेणी के किसानों के लिए 40 प्रतिशत, अनुसूचित जाति, महिला, छोटे एवं मध्यम किसानों के लिए 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है.

पिछले 4 सालों में कृषि यंत्रों पर अनुदान नहीं लेने वाले ही कर सकते हैं आवेदन

उन्होंने कहा कि जिन किसानों ने पिछले 4 वर्षो में ऐसे यंत्रों पर अनुदान नहीं लिया, केवल वहींं आवेदन कर सकते है. आवेदनकर्ता किसान की फसल का ब्यौरा, मेरी फसल-मेरा ब्यौला पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है. आवेदन कर्ता किसान के पास पर्याप्त हार्स पावर का ट्रैक्टर, जिसका पंजीकरण हरियाणा में हुआ हो, होना अनिवार्य है. उन्होंने कहा कि एक किसान केवल तीन प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए आवेदन कर सकता है और उसे ये यंत्र भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कृषि उपकरण केन्द्रों से ही लेना होगा. इन केन्द्रों की सूची विभाग के पोर्टल पर और सहायक कृषि अभियंता यमुनानगर के कार्यालय में उपलब्ध है.

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ज्यादा आवेदन मिलने पर ड्रा के माध्यम से किया जाएगा किसानों का चयन: उप कृषि निदेशक

उप कृषि निदेशक ने कहा कि जिन कृषि यंत्रों पर ढाई लाख रुपये से कम का अनुदान है. उनके लिए 2500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट और ढाई लाख रुपये से अधिक कीमत के कृषि यंत्रों के लिए 5 हजार रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा रवाना अनिवार्य है. लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में उपायुक्त द्वारा गठित जिला स्तरीय कमेटी द्वारा ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से किसानों का चयन किया जाएगा.

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