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अयोध्या भूमि विवाद में फैसले के बाद यमुनानगर में धारा 144 लागू, 13 ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात - यमुनानगर में शराब बंद

अयोध्या भूमि विवाद में फैसले के बाद यमुनानगर में धारा 144 लगाई गई है. इसके अलावा 13 ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी लगाए गए हैं. यमुनानगर जिले में 6 बजे के बाद से शराब की बिक्री नहीं होगी. वहीं आज शाम 7 बजे से कल शाम 7 बजे तक बाजार भी नहीं खुलेंगे.

अयोध्या भूमि विवाद में फैसले के बाद यमुनानगर में धारा 144 लागू

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Published : Nov 9, 2019, 4:33 PM IST

यमुनानगरःआज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यमुनानगर में सौहार्दपूर्ण माहौल को बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है. शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे और किसी प्रकार से माहौल खराब न हो, इसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा पूरे पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं. इसके लिए सभी शैक्षणिक संस्थानो में छुट्टी की गई है और कल शाम तक इंटरनेट सेवाओं को भी बंद किया गया है.

यमुनानगर में धारा 144 लागू
अयोध्या भूमि विवाद में फैसले के बाद हरियाणा, यूपी और हिमाचल से सटी सीमा पर नाके लगाए गए हैं. सुरक्षा के मद्देनजर यमुनानगर में धारा 144 लगाई गई है. इसके अलावा 13 ड्यूटी मेजस्ट्रेट भी लगाए गए हैं.

अयोध्या भूमि विवाद में फैसले के बाद यमुनानगर में धारा 144 लागू

यमुनानगर जिले में 6 बजे के बाद से शराब की बिक्री नहीं होगी. वहीं आज शाम 7 बजे से कल शाम 7 बजे तक बाजार भी नहीं खुलेंगे. कल शाम 7 बजे तक व्यवसायिक संस्थानों को भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उपायुक्त मुकुल कुमार ने ये निर्देश जारी किए हैं.

धर्मगुरुओं के साथ बैठक
यमुनानगर उपायुक्त मुकुल कुमार ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करना चाहिए. हम सब एक हैं और सब मिलजुल कर रहें, इसके लिए जिला प्रशासन ने धर्मगुरुओं सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ एक भी एक बैठक की. बैठक में कहा गया है कि सभी मिलकर शांतिपूर्ण माहौल बनाएंगे.

उपायुक्त ने कहा कि अगर कोई शरारती तत्व माहौल खराब करने की कोशिश करेगा तो उसकी सूचना तुरंत प्रशासन को दे. इसके लिए पुलिस प्रशासन के सभी अधिकारियों को अपने नंबर दिए गए हैं. वहीं सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस फोर्स भी लगाई गई है. पेट्रोलिंग पार्टियां भी जगह-जगह दौरा कर रही है.

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पांच जजों की पीठ ने सुनाया फैसला

अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने इस फैसले में विवादित जमीन रामजन्मभूमि न्यास को देने का फैसला किया है यानी विवादित जमीन राम मंदिर के लिए दे दी गई है. जबकि मुस्लिम पक्ष को अलग स्थान पर जगह देने के लिए कहा गया है.

यानि कोर्ट ने अयोध्या में ही मस्जिद बनाने के लिए अलग जगह जमीन देने का आदेश दिया है. राम मंदिर निर्माण के लिए कोर्ट ने केंद्र सरकार को तीन महीने के अंदर ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया है. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच ने यह फैसला सर्वसम्मति से दिया है.

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