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महिला को 3 तलाक देने वाले पति को कोर्ट ने दिखाया जेल का रास्ता, महिला को मिला इंसाफ

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Published : Sep 19, 2019, 11:14 PM IST

यमुनानगर में एक मुस्लिम महिला ने अपने पति की ओर से दिए गए 3 तलाक के विरोध में कोर्ट में याचिका दायर की. जिसके बाद पीड़ित महिला को इंसाफ मिला.

महिला को 3 तलाक देने वाले पति को कोर्ट ने दिखाया जेल का रास्ता, महिला को मिला इंसाफ

यमुनानगर: राज्य में मुस्लिम महिलाओं ने तीन तलाक कानून को लेकर जागरुकता दिखाई है. तीन तलाक से संबंधित एक ऐसा ही केस सामने आया है. यमुनानगर में एक महिला ने अपने पति द्वारा दिए गए 3 तलाक के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की. जिस पर कोर्ट ने महिला के पक्ष में फैसला सुनाते हुए महिला के पति को जेल भेज दिया.

पीड़ित महिला ने बताया कि उसकी शादी को 11 साल हो गए. शादी के बाद से ही उसका पति उसे मारता-पीटता था और मानसिक शोषण करता था. उसने बताया 15 अगस्त की रात उसके पति ने उसे पीटा और रात के करीब 3 बजे 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया. पीड़ित महिला ने कहा कि उसके ससुराल में से किसी ने भी उसकी मदद नहीं की. महिला ने बताया कि सुबह जब वो घर के अंदर जाने लगी तो उसे जान से मारने की धमकी देकर घर से निकाल दिया गया. महिला ने बताया कि उसके पति ने उसे 2018 में 3 तलाक दिया था. लेकिन उसके बाद पंचायत और घरवालों ने लिखा पढ़ी कर उसे पति के पास भेज दिया था.

महिला को 3 तलाक देने वाले पति को कोर्ट ने दिखाया जेल का रास्ता, महिला को मिला इंसाफ

पीड़ित महिला ने बताया कि अब उसने अपने पति और ससुरालवालों के खिलाफ बुड़िया थाने में एफआईआर दर्ज कराई और इस केस को कोर्ट में लेकर गई. जहां से उसे इंसाफ मिला. महिला पक्ष के वकील ने पीड़ित महिला के पति को नए मुस्लिम वुमन लॉ प्रोटक्शन एंड राइट मैरिज एक्ट के तहत बहस कर उसे न्यायिक हिरासत में भिजवाने का काम किया है.

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