सोनीपत: सड़क हादसे रोकने के लिए केंद्र सरकार ने हिट एंड रन कानून में संशोधन का फैसला किया है. नए कानून के तहत हिट एंड रन केस में 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है. सरकार के इस फैसले का निजी ट्रांसपोर्टर और ड्राइवर विरोध कर रहे हैं. राजधानी दिल्ली की सीमा से लगते हरियाणा के सोनीपत जिले में भी निजी टैक्सी चालक, ऑटो ड्राइवर और हरियाणा रोडवेज में कांट्रेक्ट पद पर तैनात चालक हड़ताल कर रहे हैं.
मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन के बाद टैक्सी चालकों के साथ-साथ ऑटो और हरियाणा रोडवेज में कांट्रेक्ट पद पर तैनात चालकों में भी गुस्सा दिखाई दे रहा है. ड्राइवरों का कहना है कि जब तक इस संशोधन को वापस नहीं लिया जाएगा उनकी ये हड़ताल जारी रहेगी. हड़ताल के चलते रोडवेज की कई बसें नहीं चल रही हैं, इससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
हड़ताली ड्राइवरों का कहना है कि हमारी कमाई 10 हजार से ज्यादा नहीं है. हम अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए ऑटो चला रहे हैं लेकिन सरकार के नए कानून से हम ऑटो और टैक्सी बेचने को मजबूर हो जाएंगे. हमारी कमाई बंद हो जायेगी तो बच्चों को कैसे पढ़ायेंगे. चालक हादसा जानबूझकर नहीं करते ये सभी जानते हैं.