सोनीपत: जैसे बरोदा उपचुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे-वैसे प्रशासन आदर्श आचार सहिंता को लेकर सख्त होता जा रहा है. नियमों का पालन कैसे होगा? इसके लिए प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई गई है. शांतिपूर्ण चुनाव के लिए 10 फ्लाइंग स्क्वायड टीम (एसटीएफ, 10 स्टेटिक्स सर्विलांस टीम (एसएसटी), चार वीएसटी और 4 वीवीटी टीमें गठित की हैं.
उपचुनाव को लेकर ये रहेंगे नियम
- प्रशासन की ओर से रैलियों के लिए स्थान निर्धारित किए जा चुके हैं.
- किसी भी पार्टी को अनुमति के लिए ऐप से ऑनलाइन आवेदन करना होगा.
- आचार संहिता की उल्लंघन की शिकायत सी-विजिल सिटीजन ऐप पर की जा सकेगी.
- चुनाव से जुड़ी किसी जानकारी के लिए 1950 पर कॉल कर सकते हैं.
- डोर-टू-डोर प्रचार के लिए उम्मीदवार सहित पांच व्यक्तियों की ही अनुमति रहेगी.
- रोड-शो में भी पांच गाड़ियों की अनुमति रहेगी.
- नामांकन के लिए दो व्यक्ति और दो गाड़ियों की अनुमति दी जाएगी.
- प्रचार के लिए की जाने वाली रैलियों में कोविड-19 को लेकर जारी सभी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा.
- 1 नवंबर शाम 6:00 बजे से चुनाव प्रचार थम जाएगा.
- मतदाताओं को पोस्टल बैलेट की सुविधा भी दी जाएगी.
प्रशासन की ओर से कोविड-19 के चलते राजनीतिक दलों से इलेक्ट्रोनिक मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार का अनुरोध किया गया है. मतदान के दिन 3 नवंबर को सुबह 7:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक मतदान किया जा सकेगा. मतदान का अंतिम एक घंटा ऐसे मतदाताओं के लिए आरक्षित रहेगा, जिनको बुखार या कोविड-19 के संदिग्ध होंगे. मतदाताओं के लाइन में खड़ा होने के लिए 6 फीट की दूरी पर गोल घेरे के निशान बनवाए जाएंगे.