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कोविड-19 के दौरान चुनाव प्रचार और वोटिंग के लिए ऐसे रहेंगे नियम - baroda by election during covid

जिला उपायुक्त श्याम लाल पूनिया ने बरोदा उपचुनाव में प्रशासन की ओर से गई तैयारियों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने चुनाव में कोविड-19 से जुड़े नियमों के बारे में बताया.

sonipat district administration press conference for baroda by election during covid-19
सोनीपत प्रशासन प्रेस कॉन्फ्रेंस

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Published : Oct 6, 2020, 10:40 PM IST

सोनीपत: जैसे बरोदा उपचुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे-वैसे प्रशासन आदर्श आचार सहिंता को लेकर सख्त होता जा रहा है. नियमों का पालन कैसे होगा? इसके लिए प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई गई है. शांतिपूर्ण चुनाव के लिए 10 फ्लाइंग स्क्वायड टीम (एसटीएफ, 10 स्टेटिक्स सर्विलांस टीम (एसएसटी), चार वीएसटी और 4 वीवीटी टीमें गठित की हैं.

उपचुनाव को लेकर ये रहेंगे नियम

  • प्रशासन की ओर से रैलियों के लिए स्थान निर्धारित किए जा चुके हैं.
  • किसी भी पार्टी को अनुमति के लिए ऐप से ऑनलाइन आवेदन करना होगा.
  • आचार संहिता की उल्लंघन की शिकायत सी-विजिल सिटीजन ऐप पर की जा सकेगी.
  • चुनाव से जुड़ी किसी जानकारी के लिए 1950 पर कॉल कर सकते हैं.
  • डोर-टू-डोर प्रचार के लिए उम्मीदवार सहित पांच व्यक्तियों की ही अनुमति रहेगी.
  • रोड-शो में भी पांच गाड़ियों की अनुमति रहेगी.
  • नामांकन के लिए दो व्यक्ति और दो गाड़ियों की अनुमति दी जाएगी.
  • प्रचार के लिए की जाने वाली रैलियों में कोविड-19 को लेकर जारी सभी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा.
  • 1 नवंबर शाम 6:00 बजे से चुनाव प्रचार थम जाएगा.
  • मतदाताओं को पोस्टल बैलेट की सुविधा भी दी जाएगी.

प्रशासन की ओर से कोविड-19 के चलते राजनीतिक दलों से इलेक्ट्रोनिक मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार का अनुरोध किया गया है. मतदान के दिन 3 नवंबर को सुबह 7:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक मतदान किया जा सकेगा. मतदान का अंतिम एक घंटा ऐसे मतदाताओं के लिए आरक्षित रहेगा, जिनको बुखार या कोविड-19 के संदिग्ध होंगे. मतदाताओं के लाइन में खड़ा होने के लिए 6 फीट की दूरी पर गोल घेरे के निशान बनवाए जाएंगे.

कोविड-19 को लेकर प्रशासन की तैयारी

  • वोट से पहले मतदाताओं की थर्मल स्कैनिंग होगी.
  • बुखार होने पर उनको टोकन दिया जाएगा और उनका मतदान अंतिम घंटे में होगा.
  • 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वृद्ध और दिव्यांग मतदाताओं को कोविड-19 से सुरक्षा प्रदान करने के लिए पोस्टल बैलेट पेपर जारी किए जाएंगे.
  • कोरोना संक्रमित मरीज और क्वारंटीन लोगों के वोट पोस्टल बैलेट पेपर से पड़ेंगे.
  • मतदाताओं को मास्क, दस्ताने, सैनिटाइजर का प्रयोग करना होगा, जिसकी सुविधा मतदान केंद्र पर होगी.

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बरोदा विधानसभा क्षेत्र में 80 वर्ष और इससे अधिक आयु वर्ग के 5092 मतदाता हैं, जिनमें 2283 पुरुष और 2809 महिला मतदाता हैं. दिव्यांग मतदाताओं की कुल संख्या 1856 है. उन्होंने कहा कि 180 लोकेशन में 280 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं.

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