सोनीपत: स्कूल छात्र के साथ कुकर्म के मामले में सोनीपत कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की कोर्ट ने स्कूल कर्मी को कुकर्म का दोषी मानते हुए उस पर 1.30 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. सोनीपत कोर्ट ने अपने आदेश में इस राशि में से पीड़ित को 1 लाख रुपये देने के आदेश भी दिए हैं. वहीं कोर्ट ने दोषी द्वारा जुर्माना राशि नहीं देने पर उसे 3 वर्ष और पांच महीने की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतने के आदेश दिए हैं.
जानकारी के अनुसार छात्र के पिता ने 17 नवंबर 2021 को तत्कालीन पुलिस अधीक्षक को इस संबंध में शिकायत दी थी कि उनका 14 वर्षीय बेटा आठवीं कक्षा का छात्र था और हॉस्टल में रहता था. उनके बेटे ने बिना कोई कारण बताए उसे स्कूल से निकालकर दूसरी स्कूल में भेजने को कहा था. इस दौरान उनके बेटे ने स्कूल छोड़ने का कोई कारण नहीं बताया था. इस पर उन्होंने बेटे का एडमिशन दूसरे स्कूल में करा दिया.
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पीड़ित के पिता ने पुलिस को बताया था कि उन्हें घर के मोबाइल पर कुछ रिकॉर्डिंग मिली थी. जिसमें स्कूल का एक कर्मचारी उनके बेटे के साथ अश्लील बात कर रहा था और उनके बेटे को कमरे पर ले जाने के बारे में कह रहा था. उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर पूछताछ की तो उसने बताया कि आरोपी दाखिला लेने के बाद से ही उसके साथ गलत हरकत करता था. वह उसे अपने कमरे पर बुलाकर अश्लील कार्य करने को बोलता था.