सोनीपत: महिला से रेप (rape case of woman in sonipat) मामले में सोनीपत जिला अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार (Sonipat court sentenced two convicts) दिया था. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की अदालत ने अब दोनों को 20-20 साल की कैद और 72,500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. खबर है कि महिला को उधार पैसे देने के बहाने दोनों ने होटल में बुलाया फिर वहां पिस्तौल के दम पर दुष्कर्म किया.
पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़ित महिला ने बताया कि 13 जुलाई 2019 को महिला का भाई घर का निर्माण कर रहा था. जिसके लिए उसके भाई को कुछ पैसों की जरूरत थी. इसके लिए उसने रिश्ते में अपने चाचा वीरभान से संपर्क किया. जिस पर उसका चाचा उन्हें पैसे देने को तैयार हो गया. उन्होंने पांच रुपये प्रति सैकड़ा की दर से ब्याज देने को कहा था. महिला ने बताया कि 12 जुलाई 2019 को उसके चाचा ने उसे फोन कर पैसे देने के बहाने बुलाया.
उसका चाचा उसे गांव के बाहर मिला और बाइक पर बैठाकर ककरोई के रास्ते पर ले गया था. वहां वीरभान महिला को होटल में ले गया. जहां दो अन्य लोग शराब पी रहे थे. बाद में सभी उसके कमरे में आए और पिस्तौल दिखाकर महिला का मुंह बंद कर दिया. इसके बाद सभी ने महिला से रेप किया. करीब छह घंटे तक महिला को होटल के कमरे में रखा गया. साथ ही उसे धमकी दी थी कि अगर इस बारे में किसी को बताया तो मारकर नहर में फेंक देंगे.