सोनीपत: सोनीपत की अतिरिक्त जिला अदालत ने 12 वर्षीय बालक से कुकर्म करने के दोषी को सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा के साथ ही दोषी पर 1.10 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना राशि में से एक लाख रुपये पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं. जुर्माना न देने पर 31 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी.
सदर गोहाना थाना क्षेत्र के गांव निवासी व्यक्ति ने 28 मार्च, 2022 को पुलिस को बताया था कि वह काम करने गए हुए थे. तभी उनके घर से कॉल आई थी कि उनका 12 वर्षीय बेटा लगातार रो रहा है. जिसके बाद वह घर पहुंचे थे. अपने बेटे से बातचीत की तो बेटे ने बताया था कि 27 मार्च, 2022 को शाम के समय जब वह खेल रहे थे, तो उनके गांव का साहिल उसे खाने का सामान देने का लालच देकर जंगल की तरफ ले गया था.
वहां पर आरोपी ने उसके साथ गलत काम किया था. साथ ही कहा था कि किसी को बताया तो जान से मार देगा. दोषी ने ये भी धमकी दी थी कि जब वो दोबारा उसे बुलाएगा तो उसे आना होगा. इस पर 28 मार्च, 2022 को सुबह वह उसे फिर से जंगल में ले गया और उसके साथ गलत काम किया. जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई थी. वह घर आया तो परिजनों ने उसके पिता को अवगत कराया था.
पिता ने बेटे को गोहाना के अस्पताल में भर्ती कराया था. जिसके बाद पुलिस को अवगत कराया था. पुलिस ने कुकर्म व धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया था. पुलिस ने आरोपी साहिल को गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया था. मामले में सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया. वीरवार को दोषी को 6 पॉक्सो एक्ट में उम्रकैद व 50 हजार रुपये जुर्माना, आईपीसी की धारा 377 में उम्रकैद व 50 हजार रुपये जुर्माना तथा 506 में सात साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. सभी सजा एक साथ चलेंगी.