सोनीपत:नगर निगम चुनाव को देखते हुए सोनीपत उपयुक्त ने पूरे जिले में धारा 144 लागू कर जिले के सभी थानों में आर्म लाइसेंस धारको को अपने हथियार जमा करवाने के आदेश जारी किए हैं. इसके साथ-साथ उपयुक्त और सोनीपत के एसपी ने 18 दिसंबर तक आर्म्स जमा नहीं करवाने वालों के खिलाफ सख्त कर्रवाई करने के आदेश भी जारी किए हैं.
सोनीपत में धाना144 लागू
लाइसेंसी हथियार जमा नहीं करने पर मामला दर्ज कर लाइसेंस भी रद्द कर दिए जाएंगे. वहीं जिले में धारा 144 लगने के बाद अब कोई भी व्यक्ति जिले में किसी भी प्रकार का घातक अस्त्र-शस्त्र, बंदूक, भाला, बरछी, लाठी और विस्फोटक सामग्री लेकर घूम नहीं सकेगा.
सोनीपत में धारा 144 लागू, इस दिन तक जमा कराने होंगे लाइसेंसी हथियार ये भी पढ़िए:बीजेपी से पंचकूला मेयर पद के प्रत्याशी कुलभूषण गोयल ने भरा नामांकन
गोहाना सिटी थाना के एसएचओ महिपाल ने बताया सोनीपत नगर निगम चुनाव के चलते पूरे जिले में धारा 144 लागू कर जिले के सभी थानों में आर्म लाइसेंस धारकों को अपने हथियार 18 दिसंबर तक जमा करवाने के आदेश जारी किए गए हैं. उन्होंने बताया कि गोहाना सिटी थाने के अंतर्गत 532 आर्म लाइसेंस धारक हैं और इनमें से 70 प्रतिशत लोगों ने अपने हथियार जमा करवा दिए हैं. सभी आर्म लाइसेंस धारकों को फोन कर सूचित किया जा रहा है.