सोनीपत: नाबालिग लड़की से रेप मामले में सोनीपत कोर्ट ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह ने दोषी पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना ना भरने की सूरत में दोषी को अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी. कोर्ट ने जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं.
मिली जानकारी के मुताबिक यूपी निवासी युवक ने 12 जनवरी को कुंडली थाना पुलिस को बताया था कि उनका परिवार कुंडली थाना क्षेत्र में किराए पर रहता है. उनके परिवार के लोग फैक्ट्री में काम करते हैं. परिवार के सदस्य 11 जनवरी को फैक्ट्री में काम करने गए थे. घर पर उनकी 13 साल की बहन अकेली थी. इस दौरान उन्हीं के क्षेत्र में किराए पर रहने वाला पारस (गांव ततौली, जिला हरदोई, उत्तर प्रदेश निवासी) उनकी बहन को बहलाकर अपने कमरे पर ले गया.