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गन्नौर जमीन धोखाधड़ी मामले में अदालत ने सुनाया फैसला - latest news ganaur

गन्नौर जमीन धोखाधड़ी मामले में गन्नौर अदालत ने याचिका की सुनवाई करते हुए पुलिस को आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए. वहीं अदालत के आदेशों पर पुलिस ने उपरोक्त लोगों पर केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.

Gannaur land fraud case
गन्नौर जमीन धोखाधड़ी मामले में अदालत ने सुनाया फैसला

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Published : Jun 12, 2020, 12:58 PM IST

सोनीपत:गन्नौर जमीन धोखाधड़ी और जालसाजी मामले में सुनीता देवी नामक महिला ने गन्नौर की अदालत में याचिका दायर की थी. दायर याचिका में सुनीता देवी ने बताया था कि 14 दिसंबर 2017 को उसने गांव के गुलशन की 4 कनाल 15 मरले 4 सरसाई जमीन खरीदने के लिए इकरानामा किया था, इकरारनामे के मुताबिक उसने गुलशन को 7 लाख रूपये 10 हजार रुपये अदा भी कर दिए थे.

इसके बाद गुलशन ने इस जमीन की रजिस्ट्री उसके नाम करने की बजाए मनीषा और चारू निवासी कृष्णपुरा कॉलोनी गन्नौर के नाम करवा दी. जबकि उसने इकरारनामा तोड़ा भी नहीं था. जिसके बाद उसने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई.

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लेकिन अभी तक पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है. सुनीता का कहना है कि जब वो गुलशन से अपने रुपये मांगती है तो गुलशन उसके साथ दुर्व्यवहार करता है और उसे जान से मारने की धमकी देता है, अदालत ने याचिका की सुनवाई के बाद गन्नौर पुलिस को केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं, वहीं अदालत के आदेशों पर पुलिस ने उपरोक्त लोगों पर केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.

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