सोनीपत: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह ने चार साल की बच्ची से अनैतिक कृत्य करने के आरोपी को दोषी करार दिया है. अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोषी बच्ची को टॉफी देने के बहाने अपने साथ ले गया था. उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद छोड़कर भाग गया था. पुलिस ने शिकायत के बाद बच्ची को नाजुक हालत में बरामद किया था.
उत्तर प्रदेश निवासी व्यक्ति ने 3 अगस्त, 2022 को बहालगढ़ थाना पुलिस को बताया था कि वह परिवार सहित क्षेत्र के गांव में रहते हैं. उनके पड़ोस में ही यूपी के बलिया निवासी विजय की बहन का परिवार भी रहता है. विजय अपनी बहन से मिलने आता था. जिससे वह उनके परिवार भी जानने लगा था. परिजनों ने बताया था कि दोपहर को उनकी चार साल की बच्ची गली में खेल रही थी. बच्ची की दादी और मां कमरे में काम रही थीं. इसी दौरान विजय बच्ची को टॉफी दिलाने के बहाने से गली से उठा ले गया था.
विजय बच्ची को अपने संग ले जाकर बहालगढ़ के पास उसके साथ अनैतिक कृत्य किया था, जिससे बच्ची की हालत बिगड़ गई थी. बाद में वह उसे छोड़कर भाग गया था. जब उन्हें बच्ची नहीं मिली थी तो उन्हें पता लगाने पर जानकारी लगी थी कि विजय बच्ची को टॉफी देने के बहाने ले गया था. उसकी तलाश की तो वह भी नहीं मिला था. जिस पर परिजनों ने बच्ची के गुम होने की शिकायत पुलिस को दी थी. पुलिस ने तलाश की तो बच्ची नाजुक हालत में मिली थी. बच्ची ने बताया था कि विजय ने उसके साथ गलत काम किया था. पुलिस ने उसे अस्पताल में पहुंचाया था.