सोनीपतःशनिवार को सोनीपत जिला कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए हत्या के दोषी दो भाईयों सहित तीन लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश गुप्ता की अदालत ने दोषियों पर 13-13 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. वहीं जुर्माना अदा न करने पर दोषियों की सजा को बढ़ा दिया जाएगा.
खेतों में पड़ा मिला था शव
मामला 22 जून 2017 को बड़ी गांव के पास का है. जहां खेत में एक युवक का शव पड़ा मिला था. शव की पहचान पानीपत के विष्णु कॉलोनी निवासी हिमेश के रूप में हुई थी, जो ऑटो चलाता था. जानकारी के मुताबिक ऑटो चालक हिमेश की पत्थर से हमला कर हत्या की गई थी. पुलिस ने गांव बड़ी निवासी सुरेश के बयान पर अज्ञात लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था.
सोनीपत कोर्ट ने हत्या के 3 दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा क्या है मामला ?
मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 25 जून 2017 को गन्नौर के कोट मोहल्ला निवासी तरुण व उसके भाई राहुल को गिरफ्तार कर लिया था. पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया था कि दोनों भाई अपने तीसरे साथी कोट मोहल्ला के ही विशाल के साथ पानीपत से 21 जून 2017 को ऑटो किराए पर लेकर आ रहे थे. इसी दौरान कहासुनी के चलते उन्होंने हिमेश की हत्या की.
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महज 100 रूपये के लिए कर दी हत्या
हत्या के कारणों को बताते हुए बदमाशों ने कहा कि पानीपत से ऑटो का किराया गन्नौर तक के लिए 300 रुपए तय हुआ था जब वो गन्नौर पहुंचे तो उन्होंने हिमेश को 200 रुपए थमा दिए. इसको लेकर उनकी कहासुनी हो गई, जिस पर तीनों ने हिमेश के ऊपर से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी. पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर ऑटो को गांव अगवानपुर के खेतों से बरामद कर लिया था और 15 जुलाई 2017 को तीसरे आरोपी विशाल को भी गिरफ्तार कर लिया था.