सोनीपत: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी करार दिया है. अदालत ने दोषी को 20 साल कैद और 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. साथ ही जुर्माना न देने पर दोषी को 2 साल कैद की सजा भुगतनी होगी.
थाना शहर क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने 13 मार्च 2019 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वो अपने परिवार के साथ किराए पर रहते हैं. उन्होंने बताया था कि दसवीं कक्षा में पढ़ने वाली उनकी नाबालिग बेटे ने पेट में दर्द होने की बात कही थी. इस तरह उसे चिकित्सक के पास लेकर गए. वहां जाने पर उसके गर्भवती होने का पता लगा था. इस दौरान उनकी बेटी ने बताया था कि उनके पास ही दूसरे कमरे में किराए पर रहने वाले आगरा के गांव खेड़ा गंज निवासी रईस ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया है. उसे किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता था. इसके चलते वो चुप रह जाती थी.