सोनीपत: गांव जाखोली में पुरानी रंजिश को लेकर होली के दिन हुए खूनी संघर्ष में युवक की हत्या और दो अन्य को घायल करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश गुप्ता की अदालत ने पूर्व सरपंच समेत 12 आरोपियों को दोषी करार दिया है.
अदालत ने सभी दोषियों को उम्रकैद और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी. दोषियों में तीन परिवारों के आठ भाई भी शामिल हैं.
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गांव जाखोली निवासी तेजपाल ने 25 मार्च 2016 को पुलिस को बताया था कि होली के दिन ढोल के साथ गांव में प्रभात फेरी निकालने की परंपरा है. घटना के दिन सुबह भी प्रभात फेरी निकाली जा रही थी. जिसमें सरपंच गौरव गुट के पवन, अनिल, सतीश, अशोक, तेजपाल, अतुल, रोहित व अन्य शामिल थे.
जब वो पूर्व सरपंच नवीन के घर के बाहर पहुंचे तो उन्हें ढोल बजाने से रोक दिया गया. इस पर पूर्व सरपंच नवीन और उसके गुट के साथ सरपंच गुट के लोगों का झगड़ा हो गया. इसमें दोनों गुटों में जमकर तेजधार हथियार चले. तेजधार हथियार और लाठियों से हुए हमले में गौरव गुट से अनिल, पवन, सतीश, अशोक, तेजपाल, अतुल और दूसरे गुट से पूर्व सरपंच नवीन और मुकेश घायल हो गए थे.