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सिरसा में अब दाएं और बाएं लेन के हिसाब से खुलेंगी दुकानें - sirsa news

सिरसा में अब दुकानें दाएं व बाएं लेन के हिसाब से खुलेंगी. यानी एक दिन दाएं लेन वाली और एक दिन बाएं लेन की दुकानें खुलेंगी. प्रशासन ने ये नया नियम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए लागू किया है.

sirsa market will open on the basis of left and right rule
sirsa market will open on the basis of left and right rule

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Published : May 8, 2020, 4:45 PM IST

सिरसा: आज लॉकडाउन के तीसरे चरण का पांचवा दिन है और आज से सिरसा में मार्केट को खोलने का नया नियम लागू किया गया है. कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने और इससे बचाव के लिए सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए दुकान खुलने के शेड्यूल में बदलाव किया गया है.

अब दुकानें दाएं व बाएं लेन के हिसाब से खुलेंगी, यानी एक दिन दाएं लेन वाली और एक दिन बाएं लेन की दुकानें खुलेंगी. अब से सिरसा के बाजारों में एक दिन दाएं और एक दिन बाएं लेन के हिसाब से दुकाने खुलेंगी.

सिरसा में अब दाएं और बाएं लेन के हिसाब से खुलेंगी दुकानें

सिरसा में दुकान खोलने का नया फॉर्मुला

सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को राइट साइड और मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खुलेंगी लेफ्ट साइड की दुकानें खुलेंगी. वहीं रविवार को ये दुकानें बन्द रहेंगी.

दुकानों के वैकल्पिक दिन में खुलने के साथ-साथ समय में भी बदलाव किया गया है. अब ये दुकानें सुबह 9.30 से शाम 4.30 बजे तक ही खुल सकेंगी. दूध और डेयरी उत्पाद, वीटा बूथ, मिठाई की दुकानें, पेट्रोल पंप हर रोज बिना राइट व लेफ्ट नियम के खुले रहेंगे.

अब इनके खुलने का समय सुबह 7 से शाम 7 बजे तक रहेगा, जबकि मिठाई की दुकानें सुबह 9.30 से शाम 4.30 बजे तक खुल सकेंगी. सिरसा के भादरा बाजार व शहर के अन्य किसी क्षेत्र में होलसेल से संबंधित दुकानों पर सामान की लोडिंग और अनलोडिंग अब सुबह 7 बजे से सुबह 9.30 बजे तक ही की जा सकेंगी, लेकिन ये दुकानें शाम 4.30 बजे तक खुली रह सकती हैं.

बाजार और मार्केट में ज्यादा भीड़ ना हो इसके लिए माल परिवहन वाहनों को छोड़कर समय सुबह 7.00 से सुबह 9.30 बजे तक अन्य किसी चौपहिया वाहन के प्रवेश प्रतिबंध रहेगा, लेकिन ये वाहन बाजार से बाहर या नजदीक में खुले स्थान पर ही पार्किंग किए जाएंगे.

ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के रिहायशी इलाकों में जो एकल दुकानें हैं वो अब सुबह 9:30 से शाम 4.30 बजे तक ही खोली जा सकती हैं. इसी प्रकार, चाट-पापड़ी, स्नैकस, स्टॉल, रेहडिय़ों पर अब बैठक खाने की अनुमति नहीं होगी, बल्कि दुकानदार से पैकिंग करवाकर या होम डिलवरी के माध्यम से ही सामान की आपूर्ति करवाई जा सकती है.

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