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'सुप्रीम कोर्ट ने PTI टीचर्स के पक्ष में फैसला सुनाया तो तुरंत होगी बहाली' - सिरसा पीटीआई टीचर्स नियुक्ति

हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने पीटीआई टीचर्स की बहाली को लेकर बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा तो तुरंत पीटीआई टीचर्स की बहाली होगी.

ranjeet singh chautala reaction on pti teachers joining
कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला

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Published : Jun 20, 2020, 10:10 PM IST

सिरसा:जैसे-जैसे बरोदा उपचुनाव पास आते जा रहे हैं, वैसे ही प्रदेश में राजनीत चहल-पहल तेज होती जा रही है. फरीदाबाद में एक इंटरव्यू के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि कोरोना के मामले में सरकार विफल है. वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला पीटीआई टीचर्स को लेकर लगातार सरकार को घेर रहे हैं. इस पर सरकार की ओर से भी प्रतिक्रियाएं आने लगे हैं.

हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने कोरोना के मामले में सरकार की खिलाफत करने वाले दलों पर पलटवार किया है. चौटाला ने कहा कि कोरोना के मामले में नेताओं को राजनीति छोड़ कोरोना से बचाव के लिए सरकार का साथ देना चाहिए. कांग्रेस के नेताओं को हरियाणा में सरकार नहीं बनने का मलाल सता रहा है. कांग्रेस के नेता देश हित में काम नहीं करते.

'सुप्रीम कोर्ट ने PTI टीचर्स के पक्ष में फैसला सुनाया तो तुरंत होगी बहाली'

'सरकार करेगी PTI टीचर्स की बहाली!'

कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने पिछले दिनों हटाए गए पीटीआई टीचरों के मामले में कहा कि पीटीआई टीचरों का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर पीटीआई टीचरों के पक्ष में फैसला सुनाया तो सरकार तुरंत पीटीआई टीचरों की बहाली करेगी. सरकार उन सभी अध्यापकों के साथ है.

ये था मामला

बता दें कि हरियाणा स्टाफ सेलेक्शन कमीशन ने अप्रैल 2010 में 1983 पीटीआई को प्रदेशभर में भर्ती किया था. इस दौरान नियुक्तियों में असफल रहे अभ्यर्थियों में संजीव कुमार, जिले राम और एक अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर नियुक्ति में गड़बड़ी का आरोप लगा चुनौती दी थी. याचिका लगाने वालों में से दो की मौत हो चुकी है जबकि एक कर्मचारी 30 अप्रैल को ही रिटायर हुआ है.

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याचिका में उन्होंने कहा था कि ऐसे उम्मीदवारों को भी नियुक्ति दी थी, जिनके शैक्षणिक दस्तावेज फर्जी है. हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने याचिका पर सुनवाई कर पीटीआई की भर्ती को रद्द कर दिया था. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला बरकरार रखा.

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