सिरसा: केंद्र सरकार की तरफ से 2018 में पूरे देश में आयुष्मान भारत योजना को लागू किया गया था. आयुष्मान भारत योजना के तहत देश में गरीब, उपेक्षित परिवार और शहरी गरीब लोगों के परिवारों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया गया. वहीं इसी कड़ी में अब हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एक और घोषणा की. उन्होंने लाभार्थियों के चयन के नियमों और राहत दी है. ऐसे में नए नियमों और ज्यादा लाभार्थियों को इस योजना का लाभ दिया जा सकता है.
किन लोगों को दिया जाता था लाभ ?
सरकार जहां पहले ग्रामीण क्षेत्रों में उन लोगों को जिसके पास कच्चे मकान हो, किसी परिवार में 16 साल से अधिक आयु का व्यस्क न हो, परिवार की मुखिया महिला हो, परिवार में कोई दिव्यांग हो, अनुसूचित जाति/जनजाति से हो और भूमिहीन व्यक्ति/दिहाड़ीदार मजदूरों और इसके अलावा इलाके में बेघर व्यक्ति, दान या भीख मांगने वाले, आदिवासी और कानूनी रूप से मुक्त हुए बंधुआ मजदूरों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया गया था.
वहीं शहरी क्षेत्रों में कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कामकाज करने वाले, रेडी-पटरी दुकानदार, मोची, फेरीवाले, सड़क पर काम करने वाले अन्य व्यक्ति, कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले मजदूर, प्लंबर राजमिस्त्री , पेंटर , वेल्डर , सिक्योरिटी गार्ड, कुली और भार ढोने वाले अन्य कामकाजी व्यक्ति, स्वीपर, सफाई कर्मी, हैंडीक्राफ्ट का काम करने वाले लोग, टेलर , ड्राइवर, रिक्शा चालक , दुकान पर काम करने वाले लोगों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया गया.
क्या बदलाव होने वाले हैं ?
गृह मंत्री के बयान के अनुसार आयुष्मान भारत योजना में कुछ बदलाव किए हैं. अब इस योजना में उन लोगों को शामिल किया जाएगा जिसकी सालाना आय 1 लाख 80 हजार से कम हो या जिस किसान की 5 एकड़ से कम जोत हो.
अगर सिरसा में इस योजना की बात करें तो अब तक जिले के करीब 3000 लोगों को इस योजना का लाभ मिल चुका है. करीब 82 हजार परिवार इसके लाभार्थी हैं जिसमें से 75 हजार लोगों को उनका आयुष्मान कार्ड बांट दिया गया है. इस योजना में जिला के 29 अस्पतालों को शामिल किया गया है जिसमें से 10 सरकारी और 19 निजी अस्पताल है.