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हरियाणा में जानें किन कैदियों की पैरोल रहेगी जारी, जेल मंत्री ने दी जानकारी - Prisoner Parole Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जेल के कैदियों की पैरोल जारी रखने के आदेश दिए थे. हरियाणा के जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है.

Ranjit Chautala Haryana Jail Minister
Ranjit Chautala Haryana Jail Minister

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Published : May 9, 2021, 9:27 PM IST

सिरसा: हरियाणा के कैबिनेट मंत्री और जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि गांवों में अब कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है. जिसे कंट्रोल करने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि गांवों में युवा मुनियादी करवा ग्रामीणों को कोरोना से बचाव के प्रति जानकारियां दे रहे हैं.

उन्होंने कहा कि विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता, सोशल वर्कर्स, युवाओं की टीमें ग्रामीणों को कोरोना से बचाव के प्रति जागरूक कर रही हैं. जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोरोना को देखते हुए जेल के कैदियों की पैरोल जारी रखने के फैसले का स्वागत किया है.

हरियाणा में जानें किन कैदियों को मिलेगी पैरोल, जेल मंत्री ने दी जानकारी

जेल मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हरियाणा में भी लागू किया जाएगा, उन्होंने कहा कि पिछले दिनों जेल के डीजीपी, होम सेक्रेटरी ने हरियाणा के कैदियों की पैरोल बढ़ाने को लेकर चर्चा की थी. उन्होंने कहा कि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के न्यायाधीश के नेतृत्व में ही इस फैसले को अमलीजामा पहनाया जाएगा.

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जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि हार्ड क्रिमिनल कैदियों को छोड़कर दूसरे कैदियों को पैरोल दी जाएगी. 7 साल से कम सजा वाले, बुजुर्ग कैदियों और जिन कैदियों का आचरण अच्छा है. उन कैदियों को पैरोल दी जाएगी. उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान जिन कैदियों को पहले पैरोल दी गई थी और निर्धारित समय पर जेल में सरेंडर करने वाले कैदियों को पैरोल दी जाएगी.

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