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हनीप्रीत की जमानत पर अंशुल छत्रपति ने उठाए सवाल, बोले- सरकार और पुलिस का सबसे बड़ा फेलियर

डेरा प्रमुख राम रहीम की सबसे बड़ी राजदार हनीप्रीत को जमानत मिलने पर पत्रकार रामचंद्र के बेटे अंशुल छत्रपति ने पुलिस और हरियाणा सरकार पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि सरकार और पुलिस हनीप्रीत के खिलाफ सबूत क्यों नहीं पेश कर पाई. हरियाणा पुलिस के पास पुख्ता सबूत होने के बावजूद हनीप्रीत को जमानत कैसे मिली ये चिंता का विषय है.

हनीप्रीत की जमानत पर अंशुल छत्रपति ने जताई चिंता

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Published : Nov 7, 2019, 2:06 PM IST

सिरसाःपंचकूला हिंसा मामले में मुख्य आरोपी और राम रहीम की राजदार हनीप्रीत की जमानत पर अंशुल छत्रपति का बयान सामने आया है. अंशुल छत्रपति ने हरियाणा सरकार और पुलिस को खरी-खोटी सुनाते हुए कहा कि अगर सरकार और पुलिस के पास सबूत थे तो वे कोर्ट में पेश क्यों नहीं कर पाए. अंशुल छत्रपति ने हनीप्रीत की जमानत पर चिंता जताई है. उन्होंने हरियाणा सरकार और पुलिस को फेलियर बताया है.

'हनीप्रीत को मिला VIP ट्रीटमेंट'
अंशुल ने कहा कि हनीप्रीत और राम रहीम ने प्रदेश में हिंसा फैलाई. अंशुल छत्रपति ने हनीप्रीत को जमानत मिलना सरकार और पुलिस को फेलियर बताया है. इसके अलावा जेल से बाहर आने पर हनीप्रीत को पुलिस द्वारा VIP ट्रीटमेंट देने पर भी सवाल उठाए हैं. अंशुल छत्रपति ने इस पर कड़ी निंदा व्यक्त की है.

हनीप्रीत की जमानत पर अंशुल छत्रपति ने जताई चिंता

कौन हैं अंशुल छत्रपति?
अंशुल छत्रपति पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे हैं. उनके पिता रामचंद्र छत्रपति ने अपने अखबार 'पूरा सच' में वो गुमनाम चिट्ठी छापी थी जिसमें गुरमीत राम रहीम पर एक महिला ने रेप का आरोप लगाया था. बाद में रामचंद्र छत्रपति की उनके घर में हत्या कर दी गई थी.

ये भी पढ़ेंः रंजीत मर्डर मामलाः पंचकूला सीबीआई कोर्ट में हुई सुनवाई, वीसी के जरीए राम रहीम हुआ पेश

पत्रकार हत्या मामला
पत्रकार रामचंद्र छत्रपति मर्डर केस में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पंचकुला की विशेष सीबीआई कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी. राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है. 11 जनवरी 2019 को कोर्ट ने इस मामले में दोषी करार दिया था. राम रहीम के अलावा 3 और लोगों को आईपीसी की धारा 302 यानी हत्या और 120 बी यानी आपराधिक साजिश के तहत दोषी ठहराया गया था.

हनीप्रीत को जमानत मिली

बता दें कि राम रहीम की राजदार और पंचकूला हिंसा मामले में मुख्य आरोपी हनीप्रीत को बड़ी राहत मिली है. पहले हनीप्रीत के ऊपर से देशद्रोह की धारा हटाई गई और अब उसे जमानत दे दी गई है. जमानत मिलने के बाद अब हनीप्रीत बुधवार को अंबाला जेल से बाहर आ गई है.

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