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रोहतक में युवक की हत्या के आरोप में मां-बेटे सहित 5 के खिलाफ हत्या का केस दर्ज

रोहतक में युवक की हत्या के आरोप में मायना में मां-बेटे सहित 5 के खिलाफ हत्या का केस दर्ज हुआ है. बता दें कि मृतक की धारदार हथियार से हत्या की गई थी.

Youth murder in Rohtak
Youth murder in Rohtak

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Published : Mar 26, 2023, 9:16 AM IST

रोहतक:जिले के मायना गांव में मनोज हत्याकांड को लेकर शिवाजी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में शनिवार देर रात को आरोपी मां-बेटे समेत 5 के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है. बताया जा रहा है कि मनोज की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी, जबकि मृतक का भाई सहित एक अन्य घायल हो गया था. मायना गांव के नवीन कुमार ने पुलिस में दर्ज शिकायत में बताया है कि वह अपने दोस्त राजेश के साथ शनिवार शाम को अपनी मोटरसाइकिल ठीक करवाने के लिए पहरावर गांव के राहुल मिस्त्री की दुकान पर गए थे. राहुल की दुकान मायना गांव के सरकारी स्कूल के सामने है. राजेश दुकान के अंदर चला गया. इसी दौरान मायना गांव का ही सौरभ वहां पहुंचा और नवीन के साथ अभद्र व्यवहार करने लग गया.

शोर सुनकर राजेश दुकान से बाहर आया और सौरभ को समझाने लग गया. लेकिन सौरभ ने नवीन के साथ मारपीट शुरू कर दी. इसके बाद वह वहां से चला गया. लेकिन कुछ ही देर बाद सौरभ, गौरव, नरेंद्र व नरेंद्र की मां दुकान पर पहुंचे. उन सभी के हाथ में लाठी-डंडे व सरिया थे. दुकान पर आते ही उन सभी ने नवीन व राजेश के साथ मारपीट शुरू कर दी. इसमें उसका साथ राहुल मिस्त्री ने भी दिया. फिर वे नवीन व राजेश को जान से मारने की धमकी देकर वहां से चले गए.

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राहुल मिस्त्री भी उनके साथ ही चला गया. तभी रोहतक से नवीन का भाई मनोज व उसका दोस्त विनोद उर्फ चिंटू वहां आ गया. नवीन ने झगड़े की बात उसे बता दी. इसके बाद नवीन, उसका भाई मनोज, राजेश व विनोद झगड़े के संबंध में सौरभ व उसके परिवार को समझाने के लिए उसके घर गए. लेकिन वहां गौरव हथियार और सौरभ चाकू लेकर घर से बाहर आ गए. सौरभ ने आते ही मनोज को चाकू मार दिया, जबकि गौरव ने फरसे से राजेश व नवीन पर वार किया.

नरेंद्र ने डंडे, राहुल मिस्त्री ने रॉड और किरण से ईंटों से चोट आई. चाकू लगने से मनोज बेहोश हो गया. इसके बाद मनोज को इलाज के लिए पीजीआईएमएस के ट्रामा सेंटर में लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. सूचना मिलने पर शिवाजी कॉलोनी पुलिस स्टेशन की टीम पहले मायना गांव और फिर पीजीआईएमएस पहुंची. पुलिस ने नवीन के बयान के आधार पर इस संबंध में आईपीसी की धारा 148, 149, 323, 302, 506 के तहत केस दर्ज कर लिया है.

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