रोहतकः हत्या के एक मामले में जिला अदालत ने 4 साल बाद फैसला सुनाया है. अदालत ने ट्रक चालक की (verdict in murder case rohtak) हत्या के दोषी क्लीनर बजरंगी को उम्रकैद की सजा और 5 हजार रुपए जुर्माना लगाया है. सेशन जज राकेश कुमार यादव की कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है और जुर्माना न भरने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा दी जाएगी. ट्रक चालक का शव 9 जून 2018 को सतलोक आश्रम के पास जली हुई हालात में पुलिस को मिला था.
पुलिस ने जब छानबीन की तो हत्या के आरोप में 13 जून को क्लीनर को गिरफ्तार किया. मृतक चालक का नाम निर्मल सिंह था जो कश्मीर के सांबा का रहने वाला था. हत्या का दोषी क्लीनर बजरंगी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का रहने वाला है. 7 जून 2018 को बजरंगी (life imprisonment in murder case) और निर्मल सिंह जम्मू वाया जींद के लिए निकल थे. रास्ते में निर्मल सिंह सो गया और उसने क्लीनर को ट्रक चलाने के लिए दे दिया.