रोहतक: सिटी पुलिस स्टेशन की टीम ने आर्म्स एक्ट के मामले में रोहतक कोर्ट की ओर से भगोड़ा घोषित एक अपराधी को बुधवार को आईडीसी चौक के नजदीक से गिरफ्तार कर लिया है. गौरतलब है कि सिटी पुलिस स्टेशन की टीम ने 22 अप्रैल 2017 को ओल्ड बस स्टैंड के नजदीक मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति को शक के आधार पर रूकवाया था. पूछताछ करने पर उसकी पहचान ब्राहमणवास गांव निवासी सितेंद्र उर्फ काला के रूप में हुई थी.
तलाशी लेने पर पुलिस टीम को उसकी पैंट की जेब से 5 कारतूस बरामद हुए थे. सिटी पुलिस स्टेशन में सितेंद्र उर्फ काला के खिलाफ शस्त्र अधिनियम की धारा के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया. उसे कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था. बाद में उसे जमानत मिल गई. लेकिन वो कोर्ट में किसी भी तारीख पर पेश नहीं हुआ. जिसके चलते जज गौरांग शर्मा की कोर्ट ने 31 मार्च 2018 को उसे भगोड़ा घोषित कर दिया.
सिटी पुलिस स्टेशन की टीम ने अब भगौड़ा घोषित अपराधी सितेंद्र उर्फ काला को मुखबिर की सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है. उधर, सिटी पुलिस स्टेशन की टीम ने जान से मारने की धमकी देने के एक मामले में कोर्ट की ओर से भगोड़ा घोषित अपराधी को बुधवार को माता दरवाजा चौक के नजदीक से गिरफ्तार कर लिया. गौरतलब है कि कबीर कॉलोनी निवासी प्रवेश की शिकायत पर सिटी पुलिस स्टेशन ने 6 सितंबर 2016 को आईपीसी की धारा 323, 506, 452, 34 के तहत केस दर्ज किया था.
प्रवेश का कहना था कि वह घर पर मौजूद था. तभी खोखराकोट रैनकपुरा निवासी रवि उर्फ रविंद्र अपने करीब आधा दर्जन साथियों के साथ जबरन घर में घुस आया और जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया. सिटी पुलिस स्टेशन की टीम ने आरोपी रवि को गिरफ्तार कर लिया था. बाद में उसे जमानत मिल गई लेकिन उसने कोर्ट में तारीखों पर पेश होना छोड़ दिया. जिसके चलते निकिता भारद्वाज की कोर्ट ने 14 दिसंबर 2021 को उसे भगौड़ा अपराधी घोषित कर दिया. सिटी पुलिस स्टेशन की टीम ने अब मुखबिर की सूचना के आधार पर रवि उर्फ रविंद्र को माता दरवाजा चौक के नजदीक से गिरफ्तार कर लिया.
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