रोहतक: सरकार की हिदायतों के अनुसार दुकानदार अब दुकान खोल सकेंगे. बशर्ते उन्हें शोशल डिस्टेंस और सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार चलना होगा. अब जरूरी सामान की दुकानें सुबह 9:00 बजे से 5:00 बजे तक खुल सकेंगी. यही नहीं शाम को 7:00 बजे से सुबह के 7:00 बजे तक लॉकडाउन जारी रहेगा और धारा 144 लागू रहेगी. जिसमें किसी को भी घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं मिलेगी.
भीड़भाड़ वाले इलाकों को पर कड़ी निगरानी में रखा जाएगा. सरकारी हिदायतओं के अनुसार दुकानदारों को मास्क सैनिटाइजर रखना अनिवार्य है. दिन में दो बार दुकान को सैनिटाइज करना होगा. सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना होगा. अगर नियमों की अवहेलना की गई तो दुकानदार पर कड़ी कार्रवाई होगी. इस बारे में मीडिया से बात करते हुए उपायुक्त आरएस वर्मा ने कहा कि...