रोहतक: एडिशनल सेशन जज गगनगीत कौर की कोर्ट ने करीब 5 साल पहले मध्य प्रदेश की महिला खिलाड़ी को नशीला पदार्थ देकर रेप के दोषी वेट लिफ्टिंग कोच को 10 साल की सजा सुनाई है. सजा के अलावा उस पर 20 हजार का जुर्माना भी किया गया है. जुर्माने की राशि नहीं भरने पर एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.
गौरतलब है कि जून 2018 में सोनीपत जिले के माहरा गांव के वेट लिफ्टिंग कोच भगत सिंह के खिलाफ मध्य प्रदेश के भोपाल की महिला खिलाड़ी से रेप का केस दर्ज हुआ था. महिला खिलाड़ी ने पुलिस में दर्ज शिकायत में बताया था कि वर्ष 2016 में एक खेल प्रतियोगिता के दौरान मध्य प्रदेश के जबलपुर में कोच भगत सिंह से मुलाकात हुई थी. इसके बाद दोनों के बीच मोबाइल फोन पर बातचीत होने लग गई.
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मई 2018 में वह रोहतक आई. भगत सिंह ने 5 दिन के लिए होटल में कमरा बुक कराया और इस दौरान नशीला पदार्थ देकर उसके साथ रेप किया. साथ ही कोच ने महिला खिलाड़ी को झांसा दिया कि वो उसे पत्नी की तरह रखेगा. पीड़ित ने शिकायत में बताया था कि कोच उसे गुरूग्राम और हरिद्वार भी ले गया था. उसके बाद वो वापस रोहतक लौट आये. जहां कोच ने उसे बस स्टैंड के पास एक होटल में रखा और दोबारा रेप किया. उसके बाद मध्य प्रदेश जाने वाली ट्रेन में बैठा दिया.
इस बात का पता महिला खिलाड़ी के पति व परिजनों को लग गया और पति ने उसे तलाक दे दिया. महिला खिलाड़ी ने रोहतक आकर अर्बन एस्टेट पुलिस स्टेशन में कोच भगत सिंह के खिलाफ शिकायत दी. पुलिस ने शिकायत के बाद कोच के खिलाफ आईपीसी की धारा 328, 376 के तहत केस दर्ज कर लिया था. तभी से यह मामला रोहतक कोर्ट चल रहा था. 18 फरवरी 2021 को महिला खिलाड़ी का शव धामड़ के पास पुलिया में मिला था। इस मामले में भी भगत सिंह पर हत्या का केस दर्ज हुआ था. हत्या का ये मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है.
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