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रोहतक रेंज के आईजी ने चार जिलों के एसपी से की समीक्षा बैठक, अपराध पर लगाम लगाने के आदेश

रोहतक रेंज के आईजी राकेश कुमार आर्य ने वीरवार को 4 जिलों के एसपी के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की. बैठक में रोहतक के एसपी उदय सिंह मीना, चरखी दादरी के एसपी दीपक गहलावत, झज्जर के एसपी वसीम अकरम और भिवानी के एसपी अजीत सिंह मौजूद रहे.

police officers meeting in rohtak
police officers meeting in rohtak

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Published : Mar 16, 2023, 7:39 PM IST

रोहतक रेंज के आईजी राकेश कुमार आर्य ने वीरवार को 4 जिलों के एसपी के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की. इस बैठक में संगठित अपराध, शराब व हथियार तस्करी और कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई. आईजी ने सभी एसपी को नशा तस्करी पर शिकंजा कसने के सख्त निर्देश दिए. आईजी ने कहा कि वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए भी अभियान चलाया जाए.

इस बैठक में रोहतक के एसपी उदय सिंह मीना, चरखी दादरी के एसपी दीपक गहलावत, झज्जर के एसपी वसीम अकरम और भिवानी के एसपी अजीत सिंह मौजूद रहे. आईजी राकेश आर्य ने कहा कि जघन्य किस्म के अपराधों से जुड़ी शिकायतों की गहनता से जांच करके त्वरित कार्रवाई की जाए. उन्होंने सभी जिलों के मोस्टवांटेड, उद्घोषित अपराधियों, बेल जम्परों व पैरोल जम्पर अपराधियों को पकड़ने के लिए गम्भीरता से कार्रवाई करने को कहा.

उन्होंने कहा कि सभी पुलिस अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध सुनिश्चित करें, ताकि कानून व्यवस्था एवं शांति बनी रहे. उन्होंने पुलिस विभाग के खुफियां तंत्र को मजबूत करने पर बल दिया. जघन्य किस्म के आपराधिक मामलों की गहनता से जांच करने व केस की तह तक जाने के निर्देश दिए, ताकि अपराधियों के नेटवर्क का पता चल सके और प्रभावी कार्रवाई कर अपराध को रोका जा सके.

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राकेश कुमार आर्य ने साइबर अपराध व महिला विरुद्ध अपराधों पर तत्परता व गंभीरता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि महिला व बच्चों के विरूद्ध होने वाले अपराधों की सूचना मिलते ही तुरंत संज्ञान लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए. अगर कोई किसी किस्म का झूठा केस दर्ज करवाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि झूठे दर्ज होने वाले मामलों पर अंकुश लगाया जा सके. जब भी किसी थाने या चौकी में किसी संज्ञय अपराध की सूचना प्राप्त होती है, तो उस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए अविलंब मुकदमा दर्ज किया जाए. किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाना चाहिए.

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