रोहतक:नगर निगम ने साल 2020-21 के बजट में प्रॉपर्टी टैक्स वसूली का 55 करोड़ का टारगेट रखा था जिसे बाद में 48 करोड़ कर दिया गया था. इसके बावजूद अब तक निगम मात्र 19 करोड़ ही वसूल पाया है. जबकि यह छूट 31 दिसंबर तक रखी गई थी. विभाग ने 3 महीने की छूट और दे दी है. अब 31 मार्च तक बकाया टैक्स जमा करवा सकते हैं.
शहरी निकाय विभाग ने कोरोना काल में प्रॉपर्टी टैक्स वसूली में छूट की योजना की समय सीमा बढ़ा दी है. 31 दिसंबर तक टैक्स जमा कराने पर ब्याज माफी की छूट अब 31 मार्च तक मिलेगी. इसके लिए 1 दिन पहले मुख्यालय की तरफ से नगर निगम को पत्र जारी किया गया. चालू वित्त वर्ष में सरकार ने चौथी बार छूट की समय सीमा बढ़ा दी है,इससे पहले 31 जुलाई,फिर 31 अक्टूबर व 31 दिसंबर और अब 31 मार्च की गई है.
रोहतक: नगर निगम ने 31 मार्च तक बढ़ाई बकाया भरने की तारीख - रोहतक नगर निगम न्यूज
रोहतक नगर निगम ने बकाया टैक्स भरने की तारीख 31 मार्च तक बढ़ा दी है. यहां पढ़िए पूरी जानकारी
निगम के आंकड़ों के मुताबिक निगम का वर्ष 2011 से अब तक का 61 करोड के करीब प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है. इसमें ₹21 करोड़ सरकारी विभागों को देना है. जबकि 40 करोड़ के करीब आम लोगों का है. कोरोना काल में निगम ने मई माह के आखिरी सप्ताह में एक योजना लागू की जिसके तहत 2011 से अब तक एक साथ बकाया जमा करने पर पूरा ब्याज माफ होगा.
- ऑनलाइन टैक्स जमा कराने पर 10%, 2019 से 2020 तक समय पर टैक्स जमा कराने वालों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त.
- 2017 से पहले मकान या प्लॉट खरीदने वालों को 10% अतिरिक्त छूट मिलेगी.
यह छूट सरकार चौथी बार बढ़ा रही है. गौरतलब है कि निगम की सरकारी विभागों की तरफ करीब ₹21 करोड़ बकाया है. जिसमें पब्लिक हेल्थ, पुलिस,शहरी विकास प्राधिकरण, खेल, सुनारिया पुलिस कॉन्प्लेक्स व दूसरे विभाग भी शामिल है. नगर निगम को उम्मीद है मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकारी विभागों का बकाया टैक्स दिलाएंगे, इसके लिए विभाग वाइज निगम डाटा तैयार कर रहा है जिसे मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा जाएगा.