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रोहतक में पहलवान को गोली मारने के मामले में 2 दर्जन के खिलाफ केस दर्ज, आरोपी फरार

रोहतक के पहलवान को गोली मारने (Wrestler Shot Dead in Rohtak) के मामले में पुलिस ने 2 नामजद समेत करीब 2 दर्जन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है. पीजीआईएमएस थाने में पीड़ितों ने एफआईआर दर्ज कराया था.

Wrestler Shot Dead in Rohtak
Wrestler Shot Dead in Rohtak

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Published : May 17, 2023, 11:49 AM IST

रोहतक: सर्किट हाउस के सामने मेहर सिंह अखाड़ा के एक पहलवान को गोली मारने की वारदात में पीजीआईएमएस पुलिस स्टेशन में 2 नामजद आरेापियों समेत करीब 2 दर्जन युवकों के खिलाफ मंगलवार देर रात को केस दर्ज कर लिया गया है. पहलवान को पेट में गोली लगी थी जबकि एक अन्य युवक भी इस दौरान हुई मारपीट में गंभीर रूप से घायल हो गया था.

झज्जर जिला के खेड़ी आसरा गांव के राहुल का कहना है कि उसका भाई कर्ण देव कॉलोनी स्थित मेहर सिंह अखाड़ा में पहलवानी करता है. वह अपने भाई के साथ देव कॉलोनी में किराए के मकान में रह रहा है. मंगलवार को कर्ण प्रेक्टिस के लिए गया हुआ था. बागड़ी मिल्क पार्लर के नजदीक कारौर निवासी श्रवर व उसके दो साथियों ने कर्ण की कार का शीशा तोड़ दिया. इस दौरान दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई. कर्ण ने यह बात राहुल को आकर बताई. जिस पर राहुल ने कहा कि मिल बैठकर बात कर लेंगे.

रात करीब सवा 8 बजे एक युवक अंकित ने राहुल और कर्ण को बातचीत करने के लिए दिल्ली बाईपास के नजदीक बुलाया. राहुल अपनने भाई कर्ण और दोस्त बालंद निवासी उत्सव व राजस्थान निवासी अंशुल को साथ लेकर दिल्ली बाईपास के नजदीक सर्किट हाउस के सामने कार में सवार होकर गया. राहुल और उसका भाई जैसे ही कार से नीचे उतरे तो अंकित ने हाथ में ली हुई रिवाल्वर से फायर कर दिया. रिवाल्वर की गोली कर्ण के पेट में लगी. राहुल व उसके दो साथी कर्ण को संभालने लगे तभी करीब दो दर्जन युवक आए और उन्हें डंडों से पीटना शुरू कर दिया.

राहुल ने अंकित को पकड़ने की कोशिश की तो श्रवण ने उसके माथे पर डंडा मारा. इस दौरान सभी युवक राहुल, उत्सव व अंशुल के साथ मारपीट करते रहे. मौका देखकर अंशुल और उत्सव झज्जर की ओर भाग गये. अंशुल को भी मारपीट में गंभीर चोट आई है. इसके बाद हमलावर युवक फरार हो गए. गंभीर रूप से घायल कर्ण व अंशुल को इलाज के लिए पीजीआईएमएस में दाखिल कराया गया.

वारदात की सूचना मिलने पर पुलिस टीम पीजीआईएमएस पहुंची. कर्ण व अंशुल की हालत बयान देने लायक नहीं थी. बाद में राहुल के बयान दर्ज किए. जिसके आधार पर श्रवर, अंकित समेत करीब 2 दर्जन युवकों के खिलाफ पीजीआईएमएस पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 148, 149, 323, 307 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25, 54, 59 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है.

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