रोहतक: एडिशनल सेशन जज नरेश कुमार की कोर्ट ने सातवीं कक्षा में पढ़ने वाली 11 साल की मासूम लड़की का अपहरण कर (Rape case with minor in Rohtak) रेप के दोषी को गुरूवार को 20 साल कैद और 12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. गौरतलब है कि मई 2021 में कलानौर क्षेत्र से सातवीं कक्षा में पढ़ने वाली 11 साल की मासूम अचानक घर से लापता हो गई थी.
इस संबंध में कलानौर पुलिस स्टेशन में अपहरण का केस दर्ज किया गया था. बाद में पुलिस ने मासूम को नजदीक के एक मकान से बरामद किया था. पुलिस ने आरोपी हितेश को काबू कर लिया था. यह यहा पर अपनी बहन की ससुराल आया हुआ था. पुलिस स्टेशन में अपहरण के अलावा रेप और पॉक्सो एक्ट के (Rohtak Court sentenced accused of rape) तहत भी धारा जोड़ दी गई.