रोहतक: हरियाणा में लगातार चाइनीज मांझा से हादसे बढ़ते जा रहे हैं. जिसको लेकर इसकी बिक्री पर जिले में प्रतिबंध लगा दिया गया है. रोहतक में डीसी अजय कुमार ने हरियाणा के पर्यावरण वन और वन्य जीव विभाग की ओर से जारी अधिसूचना का हवाला देते हुए आदेश जारी किए हैं. कि अब चाइनीज मांझा की बिक्री नहीं की जाएगी. इन आदेशों का उल्लघंन करने पर पर्यावरण अधिनियम 1888 (सेंट्रल एक्ट 29 ऑफ 1986) के तहत कार्रवाी की जाएगी.
जिले में पतंग उड़ाने के लिए केवल साधारण सूती थागे के इस्तेमाल करने पर ही इजाजत दी गई है. दरअसल, चाइनीज मांझा की चपेट में आकर कई हादसे हो चुके हैं. एक युवक की तो 2 साल पहले मौत भी हो गई थी. डीसी ने बताया कि नायलॉन या सिंथेटिक या किसी अन्य ऐसे धागे की बिक्री, आपूर्ति, आयात, उत्पादन, भंडारण और उपयोग पर प्रतिबंध होगा. जो बारीक कुचले हुए कांच, धातु, या किसी भी अन्य तेज वस्तुओं के साथ लेपित होता है.
जिसे आमतौर पर चाइनीज मांझा के रूप में जाना जाता है. पतंग उड़ाने के लिए केवल किसी नुकीली धातु या कांच या घटकों या चिपकने वाले या धागे को मजबूत करने वाली सामग्री से मुक्त सूती धागे की अनुमति दी जाएगी. हरियाणा राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन व सदस्य सचिव तथा संबंधित क्षेत्र के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को सेक्शन 19 के तहत शिकायत दर्ज करने के लिए अधिकृत किया गया है.
ये भी पढ़ें:किसानों को निशाना बना रहे साइबर ठग, इन बातों का रखें ख्याल
अजय कुमार ने बताया कि नायब तहसीलदार, पुलिस उप निरीक्षक, नगर पालिका, नगर परिषदों और नगर निगमों के कार्यकारी अधिकारी, जूनियर इंजीनियर, सचिव, म्यूनिसिपल इंजीनियर और सफाई निरीक्षकों द्वारा दी जाने वाली रिपोर्ट के आधार पर संबंधित क्षेत्र के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कार्रवाई अमल में लाएंगे. उन्होंने बताया कि वन्यजीव निरीक्षक और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर सदस्य सचिव, हरियाणा राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड इस संबंध में कार्रवाई आरंभ करेंगे और वह मासिक आधार पर हरियाणा राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन के समक्ष की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे