पानीपत: हरियाणा के पानीपत जिले की ASJ व फास्ट ट्रैक सुमित गर्ग की कोर्ट ने 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के दोषी को कड़ी सजा (panipat girl rape accused sentenced) सुनाई है. कोर्ट ने दोषी को 20 साल की सजा व 50 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है. जुर्माना न भरने पर दोषी को 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अगर दोषी जुर्माना भरता है तो यह जुर्माना राशि पीड़ित बच्ची को दी जाएगी. बच्ची को 3 साल 10 माह यानि कुल 46 माह बाद इंसाफ मिला है.
ये मामला साल 2018 का है. चांदनीबाग थाना पुलिस के सामने दोषी सोनू उर्फ पपड़ी ने बताया था कि वह मूल रूप से गांव गोंदर जिला करनाल का रहने वाला है. वह हाल में पानीपत के नांगलखेड़ी में रहता है. 24 मई 2018 को उसकी नीयत खराब हुई और उसने स्कूल की किसी छोटी लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने के बारे में सोचा था. इसी सोच के साथ वह नांगल खेड़ी गांव के एक स्कूल के पास जाकर खड़ा हो गया. कुछ देर बाद स्कूल की छुट्टी हुई तो स्कूल से एक छोटी लड़की अकेली घर की ओर जा रही थी.