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पानीपत में 8 साल की बच्ची से रेप के दोषी को मिली 20 साल की सजा

Panipat Crime News: हरियाणा के पानीपत जिले में बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को अदालत ने दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद की सजा सुनाई है.

panipat girl rape accused sentenced
panipat girl rape accused sentenced

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Published : Mar 12, 2022, 6:09 PM IST

पानीपत: हरियाणा के पानीपत जिले की ASJ व फास्ट ट्रैक सुमित गर्ग की कोर्ट ने 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के दोषी को कड़ी सजा (panipat girl rape accused sentenced) सुनाई है. कोर्ट ने दोषी को 20 साल की सजा व 50 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है. जुर्माना न भरने पर दोषी को 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अगर दोषी जुर्माना भरता है तो यह जुर्माना राशि पीड़ित बच्ची को दी जाएगी. बच्ची को 3 साल 10 माह यानि कुल 46 माह बाद इंसाफ मिला है.

ये मामला साल 2018 का है. चांदनीबाग थाना पुलिस के सामने दोषी सोनू उर्फ पपड़ी ने बताया था कि वह मूल रूप से गांव गोंदर जिला करनाल का रहने वाला है. वह हाल में पानीपत के नांगलखेड़ी में रहता है. 24 मई 2018 को उसकी नीयत खराब हुई और उसने स्कूल की किसी छोटी लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने के बारे में सोचा था. इसी सोच के साथ वह नांगल खेड़ी गांव के एक स्कूल के पास जाकर खड़ा हो गया. कुछ देर बाद स्कूल की छुट्‌टी हुई तो स्कूल से एक छोटी लड़की अकेली घर की ओर जा रही थी.

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वह उस लड़की के पीछे-पीछे कुछ दूर तक पैदल चला. रास्ते में सुनसान जगह पर उसने लड़की को खाने-पीने की चीज का लालच देकर अपने पास बुलाया. इसके बाद उसने बच्ची से नाम पूछा था. लड़की ने अपना नाम बताया और उम्र 8 साल बताई थी. सोनू बच्ची को गांव के एक बंद जोहड़ के पीछे खाली पड़े कमरों में ले गया. जहां उसने बच्ची के साथ दरिंदगी की. दुष्कर्म के दौरान बच्ची दर्द से कहराने लगी तो वह उसे वहीं मौके पर छोड़कर फरार हो गया था. दोषी को पुलिस ने वारदात की अगली सुबह गिरफ्तार कर लिया था.

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