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महिला पर पति और भाई ने किया शेविंग ब्लेड से हमला, लात घूसों से भी की पिटाई - रोहतक पीजीआई

हरियाणा के रोहतक जिले के माडौदी जाटान गांव में एक महिला पर हमले का मामला सामने आया है. महिला पर हमला उसके पति और भाई ने किया है. परिवार से अनबन के चलते पति व भाई ने गांव में ही आकर लात-घूंसों से महिला को पीटा और शेविंग ब्लेड से जानलेवा हमला किया. घायल महिला को इलाज के लिए रोहतक पीजीआई (Rohtak PGI) में भर्ती करवाया गया है.

attacked woman with shaving blade in Rohtak
महिला पर पति और भाई ने किया शेविंग ब्लेड से हमला, लात घूसों से भी की पिटाई

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Published : Jun 29, 2022, 5:40 PM IST

रोहतक: माड़ौदी गांव में एक महिला पर उसके पति और भाई ने ही जानलेवा हमला कर दिया ( attacked woman with shaving blade in Rohtak) है. यह महिला पिछले करीब 3 महीने से यहां अपनी बहन के पास रह रही थी. इसी दौरान पति और भाई वहां पहुंच गए. फिर उन्होंने लात घूसों से पिटाई की और शेविंग ब्लेड से मुंह और गर्दन पर हमला कर दिया. महिला को इलाज के लिए पीजीआईएमएस रोहतक में भर्ती कराया गया है.


मिली जानकारी के मुताबिक सोनीपत के कथूरा गांव (Kathura Village Of Sonipat) की रेखा की शादी साल 2015 में सोनीपत के रहने वाले सोनू नाम के व्यक्ति से हुई थी. शादी के बाद से ही पति-पत्नी में अनबन शुरू हो गई. रेखा का एक 6 साल का बेटा भी है. रेखा को सोनू तलाक देना चाहता है जबकि वह तलाक नहीं लेना चाहती. रेखा रोहतक में प्राइवेट नौकरी करती है. फिलहाल करीब 3 महीने से वह अपनी बहन रचना के पास माड़ौदी जाटान में रह रही है. इन दिनों उसकी मां सरोज भी यहीं पर आई हुई है. यही नहीं रेखा की अपने पिता और भाई आदर्श के साथ भी नहीं बनती.

हमले में घायल महिला रेखा

रेखा माड़ौदी जाटान गांव में अपनी बहन रचना के मकान के आगे मौजूद थी तभी उसका पति सोनू और भाई आदर्श वहां पहुंच गए और उस पर लात घूसों से हमला कर दिया फिर दोनों ने शेविंग ब्लेड से उसका चेहरा बिगाड़ने की नियत से वार किए. पति सोनू ने गर्दन और भाई आदर्श ने दोनों गालों पर शेविंग ब्लेड से वार किए. शरीर के अन्य हिस्सों पर भी वार किए तभी रेखा की मां सरोज वहां आ गई तो सोनू और आदर्श मौके से फरार हो गए. रेखा को इलाज के लिए तुरंत कलानौर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया जहां से उसे पीजीआईएमएस रेफर कर दिया गया.

इस वारदात की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची. बाद में कलानौर पुलिस स्टेशन में इस संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 324, 341, 506, 34 के तहत केस दर्ज कर लिया गया. जांच अधिकारी सुरेश कुमार का कहना है कि दोनों आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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