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रोहतक में ठेकेदार पर अंधाधुंध फायरिंग करने का मामला, वारदात में शामिल पांचवा आरोपी भी गिरफ्तार - rohtak news update

रोहतक क्राइम ब्रांच वन ने ठेकेदार पर फायरिंग करने के मामले में एक और आरोपी (firing accused arrested in rohtak) को गिरफ्तार किया है. इस मामले में पुलिस 4 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है.

firing accused arrested in rohtak
रोहतक में ठेकेदार पर अंधाधुंध फायरिंग करने का मामला

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Published : Apr 27, 2023, 6:44 PM IST

रोहतक: रोहतक अपराध जांच शाखा प्रथम ने गद्दी खेड़ी गांव में ठेकेदार पर अंधाधुंध फायरिंग की वारदात में शामिल रहे पांचवे आरोपी को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया. एसपी ने रोहतक में फायरिंग केस की जांच अपराध जांच शाखा प्रथम को दी थी. इस टीम के सदस्यों ने अब इस वारदात में शामिल रहे ब्राह्मणवास गांव निवासी शिवम उर्फ भोला को गिरफ्तार किया है. इस वारदात में शामिल 4 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है.

गौरतलब है कि 7 मार्च को गद्दी खेड़ी गांव में ठेकेदार आशीष उर्फ आशू पर अंधाधुंध फायरिंग हुई थी. हालांकि वह इस हमले में किसी तरह बच गया था. इस संबंध में बहुअकबरपुर पुलिस स्टेशन रोहतक में केस दर्ज किया गया था. गद्दी खेड़ी निवासी आशीष उर्फ आशू ने पुलिस को बताया था कि अजय हुड्डा उसका दोस्त है. करीब 8 माह पहले खिड़वाली निवासी राहुल उर्फ बाबा और मोखरा निवासी प्रवीण ने अपने साथियों के साथ मिलकर अजय हुड्डा के पैर तोड़ दिए थे.

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जानकारी के अनुसार आशीष और अजय की जान पहचान है. इसी कारण राहुल उर्फ बाबा व प्रवीण उसे जान से मारने की धमकी देते थे. 7 मार्च को रात 10 बजकर 40 मिनट पर आशीष के पास एक व्हाट्सएप नंबर से कॉल आई थी, जिसमें आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी. इसके बाद आशीष घर पर सो गया. राहुल उर्फ बाबा और प्रवीण देर रात करीब 12 बजकर 40 मिनट पर उसके घर पर आए और उसे आवाज देकर बाहर बुलाया था.

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आशीष जब बाहर निकल कर आया तो उन दोनों के साथ करीब 2 दर्जन युवक और भी थे. जैसे ही आशीष गेट पर पहुंचा तो उसे जान से मारने की नियत से आरोपियों ने अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया. इस हमले में आशीष ने किसी तरह से अपनी जान बचाई तो आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए. बहुअकबरपुर पुलिस स्टेशन रोहतक में इस संबंध में आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 148, 149, 307, 506 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25, 54, 59 के तहत केस दर्ज कर किया गया था.

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