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रोहतक में रहने वाले गुरुग्राम-दिल्ली के किरायेदारों के लिए कोरोना जांच अनिवार्य - rohtak coronavirus

रोहतक जिला प्रशासन ने मकान मालिकों के लिए एक आदेश जारी किया है. ये आदेश उन किरायेदारों को ध्यान में रखकर दिया गया है जो गुरुग्राम और दिल्ली से रोहतक में घर लेने के लिए आ रहे हैं.

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Published : Jun 16, 2020, 5:36 PM IST

रोहतक: कोरोना काल में रोहतक जिला प्रशासन अब एक अड़चन में फंस गया है. दरअसल, दिल्ली और गुरुग्राम में रहने वाले लोगों ने गुपचुप तरीके से रोहतक में रहना शुरू कर दिया है. जिसके कारण प्रशासन को ये डर सताने लगा है कि कहीं दिल्ली और गुरुग्राम की तरह रोहतक में भी कोरोना संक्रमण ना फैल जाए.

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इसको देखते हुए अब रोहतक जिला प्रशासन ने मकान मालिकों के लिए एक आदेश जारी किया है. आदेश में ये कहा गया है कि अब हर मकान मालिक किराये पर घर देने से पहले किरायेदार से कोरोना जांच का सर्टिफिकेट लेगा. इसके साथ ही मकान मालिक को उसके किरायेदार के बारे में पूरी जानकारी जिला प्रशासन को देनी होगी.

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वहीं दूसरी ओर वकील दीपक भारद्वाज का कहना है कि कई दिनों से मकान मालिकों के फोन आ रहे हैं कि दिल्ली और गुरुग्राम से लोग यहां आकर मकान किराये पर लेने की बात करते हैं. क्या ऐसे में उन्हें मकान किराये पर दिया जा सकता है.

गौरतलब है कि गुरुग्राम और दिल्ली कोरोना का केंद्र बनता जा रहा है. साथ ही रोहतक में पाए गए कोरोना के ज्यादातर मामलों का कनेक्शन भी दिल्ली से ही मिला है. अब प्रशासन के इस आदेश के बाद जो किरायेदार गुरुग्राम या दिल्ली से आएंगे उनका पूरा डाटा प्रशासन के पास होगा, साथ ही वो बिना कोरोना जांच के घर किराये पर नहीं ले सकेंगे.

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