रोहतक:खिड़वाली गांव में कराई जा रही नाबालिग लड़की की शादी को महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी की टीम ने रुकवा दिया. साथ ही परिजनों को हिदायत दी कि लड़की को बालिग होने के बाद ही उसकी शादी कराई जाए. इसके लिए उनसे लिखित में भी लिया गया.
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महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी करमिद्र कौर ने बताया कि सूचना मिली थी कि खिड़वाली गांव में एक नाबालिग लड़की की शादी कराई जा रही है. जिसकी बरात पहुंचने वाली है. इसके बाद उनकी टीम ने दुर्गा शक्ति टीम व सदर थाना पुलिस को साथ लिया और लड़की के घर पहुंचे.
17 साल की उम्र में की जा रही थी लड़की की शादी
वहां पर लड़की की उम्र से संबंधित दस्तावेजों की जांच की गई. जिसमें पता चला कि लड़की की उम्र करीब 17 साल है. जो अभी नाबालिग है. ऐसे में लड़की के परिजनों को भी समझाया गया कि नाबालिग लड़की की शादी करना कानूनन अपराध है. साथ ही दूल्हा पक्ष के लोगों से भी बातचीत की गई. उन्हें बताया गया कि नाबालिग लड़की से शादी करने पर उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है. टीम के समझाने पर दोनों पक्षों ने लड़की के बालिग होने तक शादी को स्थगित कर दिया. साथ ही दूल्हा पक्ष बरात लेकर वापस लौट गया.