रोहतक: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा (Bhupinder hooda) की सरकार के दौरान रोहतक में आवंटित (Rohtak land allotment case) जमीन के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को जांच का आदेश दिए हैं. भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में रोहतक में रियल स्टेट बिल्डर उदार गगन प्रॉपर्टीज (Udar Gagan Properties) लिमिटेड को जमीन आवंटित की गई थी.
इस जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया इनेलो सरकार में शुरू हुई थी. हुड्डा सरकार के समय बिल्डर कंपनी को लाइसेंस मिला था. अब एचएसवीपी (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण) जमीन को वापस लेकर अपने स्तर पर डेवलप कर रहा है. मामले में आरोप है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार ने पहले किसानों से सस्ते रेट में जमीनें खरीदी और बाद में उसे बिल्डरों को बेच दी गई. जिससे जमीन की कीमतें तेजी से वृद्धि हुई. 2016 में अदालत ने राज्य सरकार को मामले में जांच के आदेश दिए थे.
रोहतक के दिल्ली राजमार्ग पर पहरावर गांव की जमीन है. जो विकसित नहीं हो पाई है. जिस कंपनी को यहां कॉलोनी विकसित करने के लिए लाइसेंस मिला था वो सनसिटी से जुड़ी थी. हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा अब एचएसवीपी) की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, 11 अप्रैल 2002 को रोहतक में सेक्टर-27, 28 पर 850.88 एकड़ भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव था.