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बूथ कैपचरिंग मामला: कोर्ट ने दिया मंत्री मनीष ग्रोवर पर केस दर्ज करने का आदेश - loksabha 2019

बूथ कैपचरिंग मामले में सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर की मुश्किलें बढ़ गई हैं. रोहतक कोर्ट ने मामले में पुलिस को ग्रोवर के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं.

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Published : Jun 4, 2019, 4:53 PM IST

Updated : Jun 4, 2019, 6:11 PM IST

रोहतक: कोर्ट ने ये आदेश रोहतक बार एसोसिएशन के प्रधान लोकेंद्र फौगाट की शिकायत पर सुनवाई करते हुए पुलिस को दिए हैं.

दरअसल 12 मई को हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए हो रही वोटिंग के दौरान मनीष ग्रोवर और हिस्ट्री शीटर रमेश लोहार सहित कई लोग बूथ के अंदर थे. इसी दौरान पूर्व कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा और रोहतक बार एसोसिएशन के प्रधान लोकेंद्र फौगाट के साथ विवाद हो गया था.

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पूर्व सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने मामले की जानकारी मिलने के बाद मनीष ग्रोवर पर बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत की थी. अब कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर और हिस्ट्री सीटर रमेश लौहार पर धारा 420,120 बी, 506 सहित 11 धाराएं लगाते हुए पुलिस को मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं.

वहीं मामला दर्ज होने पर राज्य सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर ने कहा है कि हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं.

Last Updated : Jun 4, 2019, 6:11 PM IST

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