रेवाड़ी: रेवाड़ी जिला अदालत ने आज पत्नी की हत्या के दोषी को उम्रकैद और 25 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है. 15 जुलाई 2020 को जिले के गांव नागलिया रणमोख में एक व्यक्ति ने पत्नी के सिर में बैट मारकर उसकी हत्या कर दी थी. इसके बाद खुद ही इसकी सूचना पुलिस को दी थी. रोहडाई पुलिस थाना ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी. आज जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने रेवाड़ी में पत्नी की हत्या के दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है.
एडवोकेट जगबीर सहरावत ने बताया कि पुलिस ने वीरपाल को रेवाड़ी में हत्या के बाद गिरफ्तार कर लिया था और मामले की जांच के बाद अदालत में चार्जशीट दायर की थी. जांच में सामने आया कि आरोपी बात-बात पर पत्नी के साथ झगड़ा करता था. वारदात की रात भी आरोपी का किसी बात को लेकर पत्नी से विवाद हुआ था. इसी विवाद में उसने गुस्से में पत्नी के सिर पर बैट से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी.
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रेवाड़ी में पत्नी की हत्या के दोषी को कोर्ट ने उम्रकैद और 25 हजार रुपए जुर्माना की सजा (Convicted husband life imprisonment in rewari) सुनाई है. रेवाड़ी में हत्या का यह मामला 2020 का है.
जांच में यह भी सामने आया कि वीरपाल को पत्नी के चरित्र पर भी संदेह था. रेवाड़ी में पत्नी की हत्या के मामले में गवाहों के बयान व पुलिस द्वारा दिए गए साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने शुक्रवार को वीरपाल को दोषी करार दिया था. सोमवार को एएसजे सरताज बासवाना की अदालत ने इस मामले में सजा सुनाते हुए दोषी को उम्रकैद और 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई.
रेवाड़ी में पत्नी की हत्या की यह वारदात 2020 की है. जब आरोपी लॉकडाउन के कारण पत्नी मनीषा व दोनों बच्चों के साथ अपने गांव आया हुआ था. 14 जुलाई 2020 की रात को छत पर सोते समय वीरपाल ने मनीषा के सिर में बैट मारकर उसकी हत्या कर दी थी. इसके बाद 15 जुलाई की सुबह वीरपाल ने खुद फोन कर इसकी सूचना पुलिस थाना रोहडाई रेवाड़ी को दी.
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सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो छत पर मनीषा का शव पड़ा हुआ था और सिर से खून बह रहा था. हत्या में उपयोग लिया गया बैट भी छत पर ही रखा हुआ था और वीरपाल भी शव के पास मौजूद था. रोहडाई पुलिस थाना रेवाड़ी की टीम ने गुरुग्राम के गांव बास पदमका के रहने वाले मनीषा के पिता की शिकायत पर वीरपाल के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज किया था.