रेवाड़ी: जिले की फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग को किडनैप कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी को 10 साल की सजा (rewari girl rape accused sentenced) सुनाई है और साथ-साथ उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं भरने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. मिली जानकारी के अनुसार ये मामला करीब तीन साल पुराना है. 2019 जुलाई में धारुहेड़ा पुलिस को दी शिकायत में एक व्यक्ति ने बताया था कि वह धारुहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री के के पास चाय की दुकान चलाता है. उसकी नाबालिग बेटी एक कोचिंग सेंटर पर कंप्यूटर सीखने के लिए जाती थी.
सेंटर से आने के बाद वह दुकान पर भी काम में मदद करवाती थी और फैक्ट्री में काम करने वाला युवक सुनील उनकी दुकान पर चाय पीने आता था. 10 जुलाई 2019 को नाबालिग लड़की कंप्यूटर सेंटर से वापस घर लौट रही थी. रास्ते में सुनील ने उसका रास्ता रोक लिया और बहला-फुसलाकर उसको अपने साथ ले गया. इसके बाद राजस्थान के भिवाड़ी में एक होटल में ले जाकर सुनील ने नाबालिग से दुष्कर्म किया और किसी को भी इस बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी दी.