रेवाड़ी: प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने सरकार से शिक्षा नियमावली 2003 में संशोधन करने के लिए सुझाव दिए हैं. निजी स्कूल संचालकों की रेवाड़ी के सेक्टर-5 स्थित एक होटल में बैठक हुई. इसमें विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करने के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को सुझाव भेजे गए.
इनमें शिक्षा नियम 134ए को समाप्त कर शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई लागू किया जाए. क्योंकि इसका दुरुपयोग हो रहा है. स्कूल मान्यता के समय भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र की अवधि 1 वर्ष की बजाय 10 वर्ष होनी चाहिए. क्योंकि नया भवन 10 वर्ष तक पूर्ण सुरक्षित होता है.
इसी प्रकार अग्नि सुरक्षा पत्र भी अवधि की भी अवधि 1 वर्ष के स्थान पर कम से कम 5 वर्ष रखनी चाहिए. पानी शौचालय स्वच्छता प्रमाण पत्र की अवधि भी 5 वर्ष होनी चाहिए. क्योंकि सभी प्राइवेट स्कूल स्वच्छता का पूरा ध्यान देते हैं. मान्यता प्राप्त स्कूलों को नर्सरी, प्लेस्कूल की मान्यता शिक्षा विभाग द्वारा स्थाई रूप से देना चाहिए. हर वर्ष मान्यता का प्रावधान नहीं होना चाहिए. जिस वर्ष का जितने समय के लिए पट्टा है उसे उस समय तक के लिए स्थाई मान्यता होनी चाहिए.