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झोलाछाप डॉक्टर को पांच साल की कैद, खुद को एमडी बताकर कर रहा था प्रैक्टिस

बुधवार को एसजेएम मोहित अग्रवाल ने इस झोलाछाप डॉक्टर राजेश यादव को पांच साल कैद की सजा और पांच हजार रुपये का जुर्माना किया है.

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Published : Feb 14, 2019, 3:47 AM IST

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रेवाड़ीः एसीजेएम मोहित अग्रवाल की अदालत ने बुधवार को एक झोलाछाप डॉक्टर को पांच साल कैद की सजा सुनाई है. जिला में फर्जी डिग्री से प्रैक्टिस कर रहे ऐसे झोलाछाप डाक्टर्स में इस सजा के सुनाए जाने से हड़कंप मचा हुआ है.गौरतलब है कि साल 2017 में रेवाड़ी के पुराने कोर्ट रोड पर प्रैक्टिस कर रहे झोलाछाप डॉक्टर्स पर रेड हुई थी. ऐसा ही एक डॉक्टर राजेश यादव स्वयं को एमडी (फिजिशियन) बताकर चर्म रोग के नाम से अस्पताल चला रहा था.

वो मरीजों को एलोपेथिक व अन्य दवाइयां गैर कानूनी रूप से दे रहा था, जबकि उसके पास इस तरह की कोई मेडिकल डिग्री नहीं थी. पुलिस ने उसके यहां से ऐसी दवाइयां भी बरामद की थी. उसके बाद उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया. तभी से ये मामला अदालत में लंबित चला आ रहा था. बुधवार को एसजेएम मोहित अग्रवाल ने इस झोलाछाप डॉक्टर राजेश यादव को पांच साल कैद की सजा और पांच हजार रुपये का जुर्माना किया है.

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