रेवाड़ी:हरियाणा के जिला रेवाड़ी में मृत्यु के बाद बीमा कंपनी द्वारा हाउसिंग लोन की बकाया राशि न देने पर जिला कंज्यूमर कोर्ट ने कंपनी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके अलावा, बीमा कंपनी फाइनेंस कंपनी को भी 10 लाख रुपये देगी. यह फैसला जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने आज सुनाया है.
मिली जानकारी के मुताबिक, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट ने बीमा कंपनी को आदेश दिए हैं कि वह फाइनेंस कंपनी की बकाया राशि बीमा धारक की मृत्यु के बाद अदा करेगी. मामले में धारूहेड़ा के आजाद नगर निवासी सुगना देवी के पति ने अपने जीवनकाल में आवास फाइनेंशियल लिमिटेड कंपनी से घर बनाने के लिए 28 अप्रैल 2022 को 10 लाख रुपये का लोन लिया था. इस लोन को एक बीमा कंपनी से इंश्योर्ड कराया गया था. जिसमें साफ तौर पर तय किया गया था कि यदि बीमा धारक की मौत हो जाती है, तो उस स्थिति में लोन का बकाया बिल बीमा कंपनी द्वारा दिया जाएगा.
सुगना देवी के पति द्वारा लोन की रकम फाइनेंस कंपनी को दी जा रही थी. लेकिन दुर्भाग्य से 14 अप्रैल 2023 को भंवर सिंह की मौत हो गई. इसके बाद सुगना देवी ने बीमा कंपनी को सूचित कर दिया था कि बकाया लोन की राशि फाइनेंस कंपनी को बीमा कंपनी द्वारा दी जानी है. इसके लिए सुगना देवी ने सारी फॉर्मेलिटी को पूरा किया गया. लेकिन बीमा कंपनी ने क्लेम रद्द कर दिया. जिसमे आरोपी लगाया गया कि शिकायतकर्ता के पति को डायबिटीज थी और बीमा क्लेम करते समय इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई.