रेवाड़ी: रेप के मामले में रेवाड़ी की स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बुधवार को दोषी को 10 साल कैद की सजा (rape convict sentenced in rewari) सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना राशि नहीं भरने पर दोषी को 6 महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी. इस मामले में बावल थाना पुलिस ने साल 2019 में मामला दर्ज किया था. मिली जानकारी के अनुसार रेवाड़ी के बावल गांव निवासी दसवीं कक्षा की स्टूडेंट 11 नवंबर 2019 को दोपहर बाद 3 बजे अपने घर से ट्यूशन पर जा रही थी.
नाबालिग घर के पास पहुंची तो गांव के ही रहने वाले एक युवक ने उसका हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती खींचकर उसे एक सुनसान मकान में ले गया. जहां उस मकान में एक और युवक पहले से मौजूद था. नाबालिग लड़की के विरोध करने पर मुंह पर रुमाल बांध के युवक ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. आरोपी ने विरोध करने पर मारपीट भी की. बावल थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार अदालत में पेश किया था.