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पानीपत में हेरोइन तस्करी मामला, महिला को कोर्ट ने सुनाई 14 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना

पानीपत में हेरोइन तस्करी के आरोप में महिला को कोर्ट ने सुनाई 14 साल की सजा सुनाई (Woman smuggler punished in Panipat) है. इसके साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

heroin smuggling in panipat
heroin smuggling in panipat

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Published : Dec 20, 2022, 6:47 PM IST

Updated : Dec 20, 2022, 6:53 PM IST

पानीपत:जिले की कार्ट ने मादक पदार्थ की तस्करी के आरोप में एक महिला को 14 साल की कैद की सजा सुनाई (heroin smuggling in panipat) है. महिला पंजाब के जालंधर की रहने वाली है. आरोपी महिला पर एक लाख रुयये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना न भरने पर दोषी महिला तस्कर को एक साल की अतिरिक्त कैद सजा भुगतनी पड़ेगी. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश निशांत शर्मा ने पौने तीन साल चली मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला दिया. इस मामले में पुलिस की ओर से 12 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों की गवाही हुई थी.

बता दें कि सीआईए वन की टीम दो अप्रैल 2019 को जीटी रोड पर गश्त कर रही थी. टीम को सूचना मिली थी कि पानीपत बस स्टैंड पर एक महिला संदिग्ध परि‌स्थितियों में घूम रही है. इसी सूचना पर सीआईए वन के सब इंस्पेक्टर राजपाल सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. टीम में दो महिला कर्मचारी भी साथ में थी. यहां एक महिला पैदल सिविल अस्पताल की ओर जाते दिखी. पुलिस ने उसे रोककर जांच के लिए हिरासत में लिया और डीएसपी सतीश गौतम को इसकी सूचना दी.

महिला जालंधर की रहने वाली है. उसके पास जो पॉलिथीन मिली उसमें भूरे रंग के चार लड्डू मिले. जांच करने पर ये हेरोइन पाई (Panipat Crime News) गई. इसका वजन 670 ग्राम था. पुलिस ने आरोपी परमिंद्र को गिरफ्तार कर लिया था. उसे कोर्ट में पेश कर दो दिन के रिमांड पर लिया गया था. परमिंद्र को पौने तीन साल चली मामले की सुनवाई के बाद 14 साल की सजा सुनाई गई (Woman smuggler punished in Panipat) है.

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Last Updated : Dec 20, 2022, 6:53 PM IST

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