पानीपतः हरियाणा में भाजपा सरकार द्वारा वर्ष 2015 में लागू किया गया गौवंश संरक्षण एवं गौ संवर्धन कानून प्रदेश वासियों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है. आरटीआई में डीजीपी कार्यालय द्वारा दी गई सूचना मुताबिक पिछले 2 सालों (वर्ष 2018-19) में गाय-सांड के हमलों और दुर्घटनाओं में प्रदेश में 241 व्यक्ति जान से हाथ धो बैठे हैं. वहीं गौशालाओं में बड़ी संख्या में गौवंश भी मर रहे हैं. प्रदेश को आवारा पशु मुक्त करने का अभियान दो बार विफल हो चुका है. लेकिन सरकार बेखबर है.
आवारा पशुओं के हमले में मारे गए लोगों का जिलेवार ब्यौराः-
जिला | मरने वालों की संख्या | जिला | मरने वालों की संख्या |
फतेहाबाद | 40 | झज्जर | 10 |
अंबाला | 36 | करनाल | 9 |
कैथल | 23 | रेवाड़ी | 7 |
सिरसा | 23 | यमुनानगर | 7 |
हिसार | 19 | कुरूक्षेत्र | 4 |
पंचकूला | 16 | चरखी दादरी | 3 |
सोनीपत | 14 | फरीदाबाद | 2 |
भिवानी | 13 | पलवल | 2 |
गुरूग्राम, जींद, नूंह, नारनौल में आवारा पशु किसी की मौत का कारण नहीं बने हैं.
दिव्यांग हुए लोगों की गिनती नहीं
आरटीआई कार्यकर्ता का कहना है कि मात्र 2 वर्ष में 241 लोगों के मरने का आंकड़ा तो दर्ज पुलिस रिकॉर्ड का है. जबकि असलियत में यह संख्या हजारों में है. वहीं आवारा पशुओं से दुर्घटना के कारण दिव्यांग हुए लोगों की तो गिनती ही नहीं.
गौशालाओं में मर रहे गौवंश