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Haryana Crime News: बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

पानीपत में बच्ची से दुष्कर्म करने वाले 41 वर्षीय दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई (rapist Punished in Panipat) गई है. इसके साथ ही 50 हजार का जुर्माना भी कोर्ट ने उस पर लगाया है. आरोपी पर तीन साल पहले दुष्कर्म का एक मामला दर्ज हुआ था.

rape convict Punishment in Panipat
rape convict Punishment in Panipat

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Published : Nov 11, 2022, 10:02 PM IST

पानीपत: पानीपत की फास्ट ट्रैक कोर्ट (Panipat fast track court) ने 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई (rapist Punished in Panipat) है. जिला न्यायावादी राजेश कुमार चौधरी ने बताया कि ASJ सुखप्रीत सिंह की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी सोनू पर सजा के साथ 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है. दोषी सोनू यूपी के मुज्जफरनगर में रूखनपुर गांव का रहने वाला है. दोषी पर तीन साल पहले मई 2019 में बच्ची के साथ दुष्कर्म करने को लेकर मुकदमा दर्ज था. बता दें कि दोषी को IPC की धारा 376 AB के तहत सजा सुनाई गई (rape convict Punishment in Panipat) है.

मॉडल टाउन थाना पुलिस को 26 मई 2019 को एक शिकायत में महिला ने बताया था कि वह मूल रुप से पटना, बिहार की रहने वाली है. हाल में वह थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी में रहती है. वह चार बच्चों की मां है. जिसमें 3 बेटियां और एक बेटा है. सबसे छोटी बेटी 6 साल की है. जो शाम को घर के सामने बनी फैक्ट्री से ठंडा पानी लेने गई थी. जहां उसकी बेटी को आरोपी सोनू ने फैक्ट्री की छत पर ले गया. वहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना (Girl raped in Panipat) को किया.

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बच्ची रोने-चिल्लाने लगी तो सोनू उसे वहां छोड़कर फरार हो गया. मां शोर सुनकर मौके पर पहुंची, तो देखा कि उसकी बेटी आपत्तिजनक स्थिति में पड़ी रो रही था. बच्ची को सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था. पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी सोनू के खिलाफ IPC की धारा 376 AB व 4 पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था. पुलिस ने मौके से जरुरी साक्ष्य जुटाए थे. फरार चल रहे आरोपी सोनू को पुलिस ने 27 मई को गिरफ्तार कर लिया था. आरोपी की निशानदेही करवाई गई थी. उसने पुलिस पूछताछ में अपना जुर्म कुबूल किया (rapist Life imprisonment in Panipat) था.

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